भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर में नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक पर संविदा के आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता का नियोजन
भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर (इसके बाद बैंक कहा जाएगा) के विभिन्न औषधालयों के लिए प्रति घंटा पारिश्रमिक के साथ तीन (03) साल के लिए संविदा के आधार पर अंशकालिक चिकित्सा परामर्शदाता (एमसी) के 5 (पाँच) पदों के लिए (03 अनारक्षित (UR), 01 अनुसूचित जनजाति (ST) एवं 01 अन्य पिछ्डा वर्ग (OBC)) का पैनल बनाने के लिए पात्र उम्मीदवारों सेआवेदनआमंत्रित किए जाते हैं। 2. पात्र उम्मीदवार केवलअनुबंध-IIIमें दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। सीलबंद कवर में आवेदन दिनांक 16 अगस्त 2024 को अपराह्न 17:30 बजे तक या उससे पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन, डॉ राघवेंद्र राव रोड, सिव्हील लाईन्स, नागपुर – 440001 तक पहुंच जाना चाहिए। सीलबंद कवर के ऊपर‘नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर बैंक में चिकित्सा परामर्शदाता के पद के लिए आवेदन’लिखा होना चाहिए। 3. अनुसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज. जा) / अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व) के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवारोंको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस प्रकार के आरक्षण के हकदार हैं और उन्हें आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी अपेक्षित प्रमाणपत्र/ वैधता भी प्रस्तुत करने चाहिए। 4. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि इस विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी पात्रता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें। 5. शुद्धिपत्र: कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त विज्ञापन पर जारी शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, तो केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर ही प्रकाशित किया जाएगा। 6. आवेदन जो निर्धारित प्रारूप में नहीं होगी या अपेक्षित दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं होगी, उन्हें तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। 7. पात्रता : i. आवेदक के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। ii. आवेदक के पास योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में चिकित्सा की एलोपैथिक प्रणाली में इलाज करने का न्यूनतम दो (02) वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iii. जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। iv. आवेदक के पास नीचे उल्लिखित स्थानों पर स्थित बैंक के औषधालयों से 10-15 किलोमीटर के दायरे में उसकी अपनी क्लिनिक/डिस्पेंसरी या निवास स्थान होना चाहिए। v.संविदा आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का पारिश्रमिक उनके द्वारा वास्तविक कार्य के कुल घंटों के आधार पर निर्धारित होंगी और यह सर्वसमावेशी होंगी। 8. पारिश्रमिक की दर और सांकेतिक कार्य के घंटे निम्नानुसार हैं:
@आवश्यकतानुसार परिवर्तनाधीन 9. सूचीबद्धता/ संविदा के आधार पर नियुक्ति 03 वर्ष की अवधि के लिए होगी।संविदा की समाप्ति पर अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।तीन वर्षों के बाद या किसी भी समय बैंक के विवेकाधिकार के अनुसार पैनल बनाने की नवीन कार्रवाई की जाएगी जिसमें उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अधीन वर्तमान में कार्यरत चिकित्सक भी आवदेन करने के लिए पात्र होंगे। 10. सूचीबद्ध चिकित्सको को संबंधित रेसीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के विचार को ध्यान में रखते हुए बैंक की आवश्यकतानुसार उपर्युक्त औषधालयों में से किसी एक या अधिक औषधालयों में कार्य करने को कहा जा सकता है। 11. भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने और प्रशासनिक तथा परिचालनगत आवश्यकताओं के अनुरूप अपने विवेक सेबैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) से संबंधित कार्य के घंटे और औषधालयों के स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित आवेदक/ आवेदको को बैंक द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार औषधालयों में कार्य करना होगा। कार्य घंटों की संख्या आवश्यकतानुसार प्रति सप्ताह (अधिकतम) 30 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। 12.(A) अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व के रूप में आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवारों को केवल निर्धारित प्रपत्र में ही भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व के रूप में मान्यता दी गयी है और गाँव/कस्बा जिसका उम्मीदवार सामान्य रूप से निवासी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में उनकी जाति/समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी ठीक वैसी ही हो जैसी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गयी है (अ.पि.व श्रेणी के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सूची में अ.पि.व श्रेणी की मान्यता प्राप्त जाति की सूची http://www.ncbc.nic.in साइट पर उपलब्ध है, अ.ज.जा श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति की सूचीhttp://www.ncst.nic.in साइट पर उपलब्ध है, अ.जा. श्रेणी के लिए प्रत्येक राज्य की जाति की सूचीhttp://www.socialjustice.nic.inसाइट पर उपलब्ध है।) जाति प्रमाणपत्र में जाति के नाम में किसी अंतर की स्थिति में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। (B) अ.पि.व प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं पर आवेदन करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिभाषित क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। अ.पि.व श्रेणी के उम्मीदवार जो क्रीमी लेयर के तहत नहीं आते वे अ.पि.व आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी श्रेणी सामान्य के रूप में इंगित करनी होगी। उक्त श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने वाले अ.पि.व (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष 2023-24, 2022-23 और 2021-22 की आय के आधार पर अ.पि.व (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि 01 अप्रैल 2024 को या उसके बाद (वित्तीय वर्ष 2023-24 के पूरा होने के बाद) जारी किया हुआ होना चाहिए, लेकिन यह पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार के पास अपने दावे के समर्थन में पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 16 अगस्त 2024 से पहले निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। (C) किसी उम्मीदवार के अ.पि.व. के दावे का निर्धारण उस राज्य (या राज्य के भाग) के संबंध में किया जाएगा जिससे उनके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं।जो उम्मीदवार एक राज्य (या राज्य के भाग) से दूसरे में अंतरित हुए हैं, उन्हें अपने पिता के मूल रूप से संबन्धित होने वाले राज्य के अपिव प्रमाणपत्र के आधार पर जारी अ.पि.व. प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। 13. संविदा आधार परअ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व के उम्मीदवारों को कार्य पर रखा जाना अनंतिम है और सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन में पता चलता है कि उम्मीदवार का अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व का दावा गलत है तो ऐसे उम्मीदवार की सेवाएं कोई कारण बताए बिना समाप्त कर दी जाएगी और बैंक के पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है यदि ऐसा करना उपयुक्त लगे। 14. चयन प्रक्रिया a) बैंक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए बैंक न्यूनतम पात्रता मानकों आदि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए संभावित आवेदकों को छोड़कर, अन्य आवेदकों के साथ किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं करेगा जो साक्षात्कार के लिए पात्र नहीं पाए जाते हैं / पात्र नहीं माने जाते हैं। b) दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया और साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को संविदा के आधार पर चिकित्सा सलाहकार (एमसी) के रूप में सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। इन चिकित्सा परीक्षण प्रक्रियाओं/टेस्ट्स की लागत आवेदक/आवेदकों को स्वयं वहन करनी होगी। साक्षात्कार के बाद सूचीबद्ध किए गए आवेदकों की बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में चयन दस्तावेजों के सत्यापन इत्यादि के अधीन होगी। c) पैनल के चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति पदों पर तब की जाएगी जब वे रिक्त होंगे, चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने एवंअनुबंध– I के अनुसार संविदा की नियमों और शर्तों तथाअनुबंध– IIके अनुसार आचार संहिता को स्वीकार करने के अधीन अनुबंधित किया जाएगा। d) चुने गए उम्मीदवार को प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक के साथ चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा आधार पर) के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए नियुक्ति के पहले बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। e) बीएमसी के रुप में चयनित डॉक्टरों को 'स्व-घोषणा पत्र' देना होगा जिसमें उन्हें सूचित करना होगा कि उनके किसी भी वर्तमान नियोक्ता/नियोक्तओ को उनके बैंक में कार्य करने पर कोई आपत्ति नहीं है। f) यदि बीएमसी के रुप में चयनित डॉक्टर किसी अस्पताल/संगठन में सप्ताह में 30 घंटे से अधिक समय तक कार्यरत है, तो उन्हें नियोक्ता से “अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)” जमा करना होगा। अनुबंध – I बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं नियोजन (संविदा आधार पर) नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक दर पर – संविदा की नियम और शर्तें
1. छमाही और वार्षिक लेखाबंदी के प्रयोजन से घोषित बैंक की छुट्टियों को छोड़कर, विज्ञापन के पैरा 8 में उल्लिखित निर्धारित कार्य-अवधि (या यदि आवश्यक हो तो इससे अधिक अवधि के लिए) के अनुसार बैंक के औषधालयों में उपस्थित रहना होगा, जो इस शर्त के अधीन होगा कि औषधालयों को लगातार दो दिनों तक बंद नहीं रखा जाएगा। बैंक आवश्यकता के अनुसार अपने अन्य औषधालयों में बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. आप बैंक के स्टाफ सदस्यों सहित नागपुर में दौरे या यात्रा पर आए बैंक के अन्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्य, उनके परिवार के सदस्यों सहित उन पर आश्रित माता-पिता और सेवानिवृत कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो औषधालय के समय (बैंक द्वारा जब आवश्यक समझा जाए अवधि को बदला जा सकता है) स्वयं उपस्थित हों, को नि:शुल्क परामर्श देंगे, दवाइयां लिखेंगे और इंजेक्शन लगायेंगे। आप किसी भी समय, अत्यावश्यक मामलों में, बैंक के कर्मचारियों के लिए अनुसूची में निर्धारित दरों पर अपने निजी क्लिनिक में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। शुल्कों की अनुसूची जो बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू होती है, अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी। 3. आप ऊपर पैराग्राफ 2 में उल्लिखित सुविधाएं कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें स्टाफ क्वार्टरों में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे। 4. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा की जाने वाली ड्यूटी करें, भले ही आप भविष्य में कोई भी स्नातकोत्तर अथवा अन्य चिकित्सा अर्हताएं धारित / प्राप्त कर लें। यह सुनिश्चित करना आपका दायित्व होगा कि भविष्य में आप जो अर्हता धारित अथवा प्राप्त करें, वह किसी भी रूप में सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता से अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने से नहीं रोकती है। यदि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के किसी विनिर्देश के अनुसार, आप जो अर्हता, यथास्थिति धारित अथवा प्राप्त करते/करती हैं, वह सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए, ऊपर उल्लिखित अनुसार बैंक की अपेक्षाओं के प्रतिकूल होती हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में कोई देयता अथवा दायित्व किसी भी परिस्थिति में बैंक पर नहीं आता है तथा आप ऐसे में क्षतिपूर्ति करेंगे और उसके, विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिरहित रखेंगे। 5. बैंक औषधालय में आपकी ड्यूटी में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित ड्यूटी भी शामिल होंगे: i) छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज, जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे संपर्क करें। ii) आपके सामान्य कार्य समय से बाहर ऐसी आवश्यकता होने पर बुलाए जाने पर उपयुक्त अस्पतालों को मामले संदर्भित करना तथा औषधालय में लाए गए आपात मामलों अथवा विभागों में अथवा परिसर में अथवा बैंक परिसर से बाहर मामलों का इलाज करना। iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना – सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाने का दायित्व और किसी गलत रिएक्शन का दायित्व आप पर रहेगा। यथाविधि आपकी अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों द्वारा इंजेक्शन लगाने से बचा जाए। आपके लिए यह अपेक्षित होगा कि फार्मासिस्टों को रुटीन व सरल इंजेक्शन लगाने का प्रशिक्षण दें, ताकि जब अधिक कार्य का दबाव हो तो वे ऐसे इंजेक्शन लगा सकें। iv) महत्वपूर्ण मरहम-पट्टी एवं छोटी सर्जरी केवल आप ही करेंगे। यदि आप संतुष्ट हैं कि फार्मासिस्ट अपेक्षित कार्य करने में सक्षम हैं तो रुटीन मरहम-पट्टी उनके द्वारा की जा सकती है। v) कार्डियो-वस्कुलर या अन्य गंभीर आपातकाल या दुर्घटना के मामले में, चिकित्सा परामर्शदाता, यदि उस स्थान पर उपलब्ध हैं, तो मरीज को अस्पताल तक पहुंचाए जाने तक उसके साथ रहें। 6. जब भी बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, आप क्वार्टरों में रहने वाले बैंक स्टाफ सदस्य को विजिट करेंगे और उनके स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित ‘दरों की अनुसूची’ के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. जब भी आवश्यक हो, आप चिकित्सा आधार पर छुट्टी के समर्थन में प्रमाणपत्र जारी करेंगे और यदि आप मामले की सत्यता के बारे में संतुष्ट हों, कर्मचारियों द्वारा अन्य अर्हताप्राप्त चिकित्सा परामर्शदाताओं से ले कर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। 8. जब भी उनके द्वारा अपेक्षित हो, आप अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निवास पर विजिट करेंगे तथा उनसे विजिट शुल्क अथवा परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे, जो स्थानीय स्थितियों को देखते हुए बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित विजिट शुल्क/परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के प्रभार शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए किसी अन्य प्रभार की वसूली ना की जाए। 9. जब भी ऐसा करना अपेक्षित हो, आप किसी कर्मचारी की सेवा के लिए अथवा बैंक कर्मचारी के किसी कार्यालय में नियुक्ति के लिए चुने गए संभावित कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य की स्थिति और/अथवा आरोग्य (फिटनेस) के बारे में समय-समय पर बैंक द्वारा यथानिर्धारित फार्म में प्रमाणित करेंगे। 10. आप बैंक स्टाफ के उपचार की दृष्टि से अपेक्षित विशेष / अधिक मूल्य की औषधियों अथवा इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए बैंक के अनुमोदित दवा-विक्रेताओं को आदेश फार्म (निर्धारित) जारी करेंगे और संबंधित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को उनकी प्रतियां अग्रेषित करेंगे। 11. यदि बैंक कर्मचारियों अथवा उनके परिवारों (सीधे निपटान की सुविधा के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने के लिए) को अस्पताल सुविधाओं की जरूरत हो तो अस्पताल सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने संपर्क का प्रयोग करेंगे। 12. आप महीने में एक बार कार्यालय परिसर / स्टाफ क्वार्टर्स / अधिकारी क्वार्टर्स का निरीक्षण करेंगे और यह रिपोर्ट करेंगे कि क्या उन्हें साफ-सुथरा और स्वास्थ्यकर हालत में रखा जा रहा है। 13. जब भी आवश्यक हो, आप टायफायड इत्यादि के लिए रोग निरोधक टीकाकरण करेंगे और चेचक आदि के लिए टीके लगाएंगे। 14. आप स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के बारे में निर्धारित फार्म में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 15. दवाइयों का उचित भंडारण करना और उनका वितरण करना आपका दायित्व होगा और आप इसके लिए सभी आवश्यक रिकार्ड रखने की व्यवस्था करेंगे। 16. आपसे यह भी अपेक्षित होगा कि आप दवा मांग पत्र के बारे में अपनी सलाह दें और दवाओं के शेष स्टॉक एवं उनके उपभोग की स्थिति की काउंटर-जांच करें। 17. जब भी विभिन्न चिकित्सा दावे आपको भेजे जाएं तो आप उनके संबंध में इलाज की लागत की उपयुक्तता सहित अपनी प्रोफेशनल राय देंगे। 18. आप औषधालय सुविधा सहित बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम के संचालन से संबंधित कार्य, जो एक सामान्य चिकित्सा परामर्शदाता सामान्यत: करते हैं/ करने अपेक्षित है, के संबंध में समय- समय पर बैंक द्वारा सौंपा जाने वाला कोई अन्य कार्य करेंगे। 19. आपका पारिश्रमिकरु. 1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से संविदा की सम्पूर्ण तीन साल की अवधिके लिए निर्धारित होगा। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। साथ ही, आप किसी अधिवर्षिता लाभ अर्थात पेंशन भविष्य निधि या ग्रेच्युइटी के लिए पात्र नहीं होंगे। आप किसी छुट्टी के पात्र नहीं होंगे। आप किसी अन्य अनुलाभ, सुविधा के पात्र नहीं होंगे। यदि आपको किसी सार्वजनिक अवकाश को औषधालय का कार्य करने के लिए कहा जाता है तो आपको उसके लिए @ रु. 1,000/- प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाएगा। आपकी आय पर कर मौजूदा दरों और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार स्रोत पर कटौती की जाएगी । 20. यदि आप ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं तो आपको बैंक को स्वीकार्य अर्थात योग्यता और अनुभव के आधार पर एवजी व्यवस्था अपने जोखिम और लागत पर करनी होगी। 21. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। 22. बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के लिएअनुबंध-IIमें बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के लिए दी गई आचार-संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। 23. आपकी संविदा नियोजन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी, जो दी गई नियम व शर्तो का पालन करने के अधीन होगी। 24. संविदा के अंतर्गत नियोजन अस्थायी है और प्रति घंटे के आधार पर है। इससे किसी भी स्थिति में नियमित रोजगार के लिए अथवा नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए कोई दावा नहीं बनेगा। 25. संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन महीने का पारिश्रमिक देकर समाप्त किया जा सकता है। नोटिस अवधि के दौरान बैंक चिकित्सा परामर्शदाता अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती। 26. समय-समय पर पारिश्रमिक की दर की समीक्षा करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है तथा प्रशासनिक और परिचालनगत अपेक्षाओं के अनुरूप आवश्यक होने पर औषधालय के कार्य घंटों एवं स्थान में परिवर्तन करना बैंक के विवेकाधिकार में होगा। 27. संविदा के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद नागपुर स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा। अनुबंध- II नियत प्रति घंटा पारिश्रमिक के आधार पर नियोजित चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचार संहिता 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को बैंक के जिस भी कर्मचारी के क्षेत्राधिकार, देख-रेख तथा नियंत्रण में रखा जाए, उसके द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन करना होगा एवं उन्हें मानना होगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामले, एवं इसके घटकों के मामलों के संबंध में पूर्ण गोपनीयता बरतेगा एवं किसी भी गोपनीय सूचना को आम जनता या बैंक के स्टाफ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएगा, सिवाय उस स्थिति के जब न्याययिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए या अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कहा जाए। बैंक की लिखित अनुमति के बिना कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के संबंध में प्रेस में कोई भी सामग्री नहीं दे सकता है या ऐसा कोई दस्तावेज, पर्चा या सूचना प्रकाशित नहीं कर सकता है जो बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में उसके पास आई हो। चिकित्सा परामर्शदाता रोगी की गोपनीयता भी बनाए रखेगा और किसी बाहरी व्यक्ति/तीसरे पक्ष के साथ रोगी के विवरण साझा नहीं करेगा। गोपनीयता की आवश्यकता स्थायी होगी और संविदा की समाप्ति के बाद भी बनी रहेगी। एमसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ बैंक की सेवा करेगा तथा बैंक के हित का संवर्धन करने का प्रयास करेगा एवं अपने सभी लेनदेनों में विनम्रता एवं सावधानी बरतेगा। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति में या राजनैतिक प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेगा या नगर पालिका, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के चुनाव में खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसी किसी ट्रेड यूनियन की फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या न ऐसा करना जारी रखेगा या न ही इनके साथ प्रत्यक्षत: अथवा परोक्षत: संबद्ध रखेगा या न ही किसी तरह किसी को उकसाएगा या न किसी हड़ताल का आयोजन करेगा या न ही हिंसक रूप से, अवांछित या अशोभनीय तरीके से इसमें भाग लेगा जो कि संविदा की उसकी शर्तों के विपरीत हो। 6. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता किसी कर्मचारी से अथवा औषधालय में आए आगंतुक से कोई उपहार नहीं मांगेगा अथवा स्वीकार करेगा। 7. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं हो सकता है एवं अपनी अनुपस्थिति के दौरान उसे बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। 8. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता बैंक को दी जाने वाली अपनी सेवा आउटसोर्स/ उप संविधा नहीं करेगा। 9. बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता: क) किसी भी क्षेत्र, जिसमें वह उतने समय के लिए हो सकता है, में नशीले पेय या ड्रग्स से संबंधित किसी भी कानून का कड़ाई से पालन करेगा; ख) ड्यूटी के दौरान वह मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के प्रभाव में नहीं होना चाहिए एवं उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे पेय पदार्थ या ड्रग के प्रभाव से उसकी ड्यूटी के निष्पादन में किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए; ग) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स के सेवन से दूर रहना चाहिए; घ) नशे की हालत में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होना चाहिए; ङ) अत्यधिक मात्रा में मादक पेय पदार्थों या ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। स्पष्टीकरण:- ‘सार्वजनिक स्थान’ में ऐसे क्लब भी आते हैं जो पूर्णत: केवल सदस्यों के लिए होते हैं पर जिनमें सदस्य गैर-सदस्यों को आमंत्रित कर सकते हैं, साथ ही इसमें बार, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन तथा ऐसे अन्य स्थान भी आते हैं जहां आम जनता को भुगतान करके या अन्यथा आने की अनुमति होती है। 10. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता कार्य स्थल पर महिला कर्मचारी सहित किसी महिला के यौन उत्पीड़न की गतिविधि में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण:- इसके लिए ‘यौन उत्पीड़न’ में ऐसे अवांछित यौनोन्मुखी व्यवहार शामिल होंगे जिनमें प्रत्यक्षत: या निहितार्थ के रूप में ये आशय हों: a) शारीरिक संपर्क और चेस्टाएं, b) यौन अनुग्रह की मांग या अनुरोध c) कामोत्तेजक टिप्पणी d) पोर्नोग्राफी दिखाना e) इसके अलावा, यौन प्रकृति के किसी भी अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण के अलावा, ऐसी सभी परिभाषा/ व्याख्या जो कानून या विधियों में लागू है। 11. यदि चिकित्सा परामर्शदाता ऋण या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या किसी कानून के अनुपालन में हवालात में बंद किया जाता है तो यह संविदा निरस्त की जा सकती है। 12. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी मरीज को मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या खरीदने के लिए या कोई भी उपहार, उपदान, कमीशन या बोनस नहीं देगा और देने की मांग या पेशकश नहीं करेगा। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, स्थानांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, रिबेटिंग, विभाजन या रिफंड करने के कार्य करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा। 13. पैरा-12 में उल्लिखित प्रावधान नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए उसके या किसी व्यक्ति, नमूना या सामग्री को संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीद के लिए समान प्रभाव के साथ लागू होगा। 14. यदि कोई चिकित्सा परामर्शदाता उपर्युक्त उल्लिखित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुलग्नक के नियमों और शर्तों को भंग करता है, लापरवाही, अक्षमता या अकर्मण्यता प्रदर्शित करता है या जानबूझकर कुछ भी ऐसा करता है जो बैंक के हितों के लिए हानिकारक हो या उसके अनुदेशों के साथ विरोधाभासी हो या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी है तो ऐसी स्थिति में संविदा को समाप्त किया जा सकता है। |