भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै में नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै (जिसे इसके बाद “बैंक” कहा जाएगा) अधिकतम 240 दिनों की अवधि के लिए नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट के अनारक्षित वर्ग के एक (01) पद को भरने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है, जिसे फार्मासिस्ट के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन नवीकृत किया जा सकता है।
(ii) इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार केवल अनुलग्नक – I में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ व्यावसायिक/शैक्षणिक/अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आदि की स्व-अभिप्रमाणित फोटोकॉपी एक सीलबंद लिफाफे में “क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भर्ती अनुभाग, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, सं. 16, राजाजी सालै, फोर्ट ग्लासिस, चेन्नै – 600 001” पर दिनांक 26 जुलाई 2024 (शुक्रवार) को शाम 05:30 बजे से पूर्व पहुंचना चाहिए। सीलबंद लिफाफे पर बड़े अक्षरों में “नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए।
(iii) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी पात्रता के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें।
(iv) शुद्धिपत्र: कृपया नोट करें कि उपरोक्त विज्ञापन के लिए यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रदर्शित किया जाएगा।
(v) आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं होने या अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं होने पर शुरुआती चरण (प्रारंभिक जांच) में ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. पात्रता मानदंड: क) शैक्षणिक योग्यता: i.एसएसएलसी/मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा।
ख) अनुभव: i.आवेदक को स्टेट फार्मेसी काउंसिल के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
3. पारिश्रमिक, ड्यूटी के घंटे और अन्य शर्तें: i.फार्मासिस्टों को ₹400/- प्रति घंटे की दर से निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा। पारिश्रमिक अधिकतम पांच (05) घंटे प्रति दिन, एक सप्ताह में अधिकतम तीस (30) घंटे से अधिक नहीं होगा और वे किसी भी वेतन, भत्ते या किसी अन्य लाभ/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।
4. चयन प्रक्रिया: i.उम्मीदवारों को समग्र शिक्षा योग्यता (पीजी/डिग्री/डिप्लोमा), बैंक की विभिन्न डिस्पेंसरी से निवास की दूरी, पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संगठन/भारतीय रिज़र्व बैंक आदि के साथ अनुभव के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। vi.चयनित उम्मीदवार को प्रति घण्टे के निश्चित पारिश्रमिक पर फार्मासिस्ट (संविदा के आधार पर) के रूप में नियुक्ति से पूर्व बैंक के साथ एक करार करना होगा।
संविदा और प्रति घंटा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर बैंक के फार्मासिस्ट की नियुक्ति से संबंधित आचरण-संहिता 1. प्रत्येक फार्मासिस्ट को उन सभी आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा, जो समय-समय पर उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दिए जाएंगे जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उसे उस समय रखा गया हो।
2. प्रत्येक फार्मासिस्ट बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में अत्यंत सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि उसे न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए या जब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का उसे निर्देश न दिया जाए।
3. प्रत्येक फार्मासिस्ट ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकतम प्रयास करेगा और सभी लेनदेन में शिष्टाचार और सतर्कता का प्रदर्शन करेगा।
4. कोई भी फार्मासिस्ट राजनीति में या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा।
5. कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या नहीं रहेगा या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होगा या किसी भी रूप में इसका सहारा नहीं लेगा या उसके अनुबंध के नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में न कोई कोई हड़ताल करेगा और न किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में या में भाग लेगा तथा न ही ऐसे किसी हड़ताल या प्रदर्शन को किसी रूप में उकसाएगा।
6. कोई भी फार्मासिस्ट बैंक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी चीज प्रेस में नहीं दे सकता है या कोई भी दस्तावेज, कागज, या जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकता है जो उसके कब्जे में बैंक द्वारा नियुक्त फार्मासिस्ट की क्षमता में आ सकती है।
7. फार्मासिस्ट किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा।
8. एक फार्मासिस्ट बैंक की अनुमति के बिना और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक की नहीं होगी।
9. फार्मासिस्ट अपनी सेवा बैंक को आउटसोर्स नहीं करेगा।
10. एक फार्मासिस्ट - क) किसी भी क्षेत्र में होने पर, जहाँ वह कुछ समय के लिए हो सकता है मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेंगे; ख) ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं रहेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का प्रदर्शन इस तरह के पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव से प्रभावित न हों; ग) सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें। घ) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित न हों ङ) किसी भी मादक पेय का उपयोग नहीं करेगा या मादक दवा का अधिक मात्रा में उपयोग न करें। स्पष्टीकरण: "सार्वजनिक स्थान" शब्द में, विशेष रूप से सदस्यों के लिए बने क्लब शामिल होंगे, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को मेहमानों के रूप में आमंत्रित करने की अनुमति है, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थान जहां चाहे भुगतान पर या अन्यथा जनता की पहुंच है या अनुमति है।
11. कोई भी फार्मासिस्ट कार्यस्थल पर किसी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस प्रकार के अवांछित निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में: - क) शारीरिक संपर्क और प्रगति, ख) यौन संबंधों की मांग या अनुरोध, ग) यौन रूप से रंगीन टिप्पणी, घ) पोर्नोग्राफी दिखाना, ङ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण।
12. यदि किसी फार्मासिस्ट को कर्ज या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
13. फार्मासिस्ट किसी भी मरीज को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, सिफारिश करने या खरीदने के बदले में कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस न तो देगा, न मांगेगा और न ही लेने की पेशकश करेगा। फार्मासिस्ट चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, हस्तांतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा या उसका पक्षकार नहीं होगा।
14. उपरोक्त प्रावधान 13 में किसी फार्मासिस्ट या किसी व्यक्ति, नमूना या सामग्री को नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने पर समान बल के साथ लागू होगा।
15. यदि कोई फार्मासिस्ट ऊपर उल्लिखित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कार्य करता है या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी पाया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
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