भारतीय रिज़र्व बैंक, तीसरी मंजिल, जीएमटीडी का कार्यालय, बीएसएनएल भवन, का फान नोंग्लिट पार्क के सामने, बारीक, शिलांग, ईस्ट खासी हिल, मेघालय - 793001 स्थित औषधालय हेतु बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा एवं प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक आधार पर) के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हेतु एक पद के लिए (01) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो प्रभारी महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, तीसरी मंजिल, जीएमटीडी का कार्यालय, बीएसएनएल भवन, का फान नोंग्लिट पार्क के सामने, बारीक, शिलांग, ईस्ट खासी हिल, मेघालय - 793001 के पते पर दिनांक नवंबर 29, 2024 को शाम 05:00 बजे से पूर्व पहुंच जाने चाहिए। 2. न्यूनतम योग्यता, नियम और शर्तें: i) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एलोपैथी में एमबीबीएस की डिग्री। ii) जनरल मेडिसिन में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले आवेदक भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। iii) आवेदक को किसी चिकित्सालय या क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। iv) आवेदक का औषधालय अथवा आवास, , भारतीय रिज़र्व बैंक शिलांग, स्थित औषधालय के 3-5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। v) संविदा आधार पर चिकित्सा परामर्शदाता की परिलब्धियां उनके द्वारा वास्तविक कार्य के कुल घंटों की सेवा के आधार पर निर्धारित होगी और यह सर्वसमावेशी होगी। vi) नियुक्ति की संविदा अवधि केवल तीन वर्ष के लिए होगी। संविदा की समाप्ति पर संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। vii) पारिश्रमिक की दर और ड्यूटी के घंटे इस प्रकार होगे:
क्र.सं. |
औषधालय का स्थान |
कार्य घंटे |
पारिश्रमिक |
1. |
भारतीय रिज़र्व बैंक, तीसरी मंजिल, जीएमटीडी का कार्यालय, बीएसएनएल भवन, का फान नोंग्लिट पार्क के सामने, बारीक, शिलांग, ईस्ट खासी हिल, मेघालय - 793001 |
1.5 घंटे, सोमवार से शुक्रवार अनुमानित समय है पूर्वाहन 11:00 बजे से 12;30 बजे अथवा अपराहन 03:00 बजे से 04:30 बजे समय का निर्धारण पात्र उम्मीदवार के साथ बैंक द्वारा पारस्परिक रूप से किया जाएगा। |
- संपूर्ण अवधि अर्थात तीन वर्ष के लिए ₹1,000/- प्रति घंटा।
- इसके अतिरिक्त ₹1,000/- प्रति माह मोबाइल व्यय हेतु निर्धारित है।
- इस कुल देय मासिक पारिश्रमिक में से ₹1,000/- आवागमन भत्ता माना जाएगा।
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viii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तदनुसार, चयनित उम्मीदवार को उपर्युक्त के अतिरिक्त बदलाव अनुसार बैंक औषधालय में सेवाएं देनी पड़ सकती हैं। बैंक की आवश्यकता के अनुसार एक सप्ताह में कुल घंटों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ix) इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक - III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर “संविदा आधार पर बैंक चिकित्सा परामर्शदाता के नियोजन हेतु आवेदन” लिखा होना चाहिए। 3. चयन प्रक्रिया: (i) योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को बढ़ाने का अधिकार बैंक के पास होगा। इस संबंध में, बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जाने वाले आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। (ii) साक्षात्कार के बाद चुने गए आवेदकों को बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। (iii) उक्त पद हेतु चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने और अनुलग्नक - I में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकार्यता और अनुलग्नक - II में उद्धृत आचरण संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (iv) चयनित आवेदक को संविदा आधार (प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक के साथ) पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा हेतु करार पर हस्ताक्षर करना होगा।
अनुलग्नक - I संविदा और प्रति घंटा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की सेवाएं लेना - संविदा की नियम और शर्तें क. जिम्मेदारियां/कर्तव्य आदि 1. विज्ञापन के पैरा 2(vii) में किए गए उल्लेख के अनुसार (या बैंक द्वारा तय की गई अवधि हेतु) नियत ड्यूटी घंटों के दौरान, बैंक छुट्टियों को छोड़कर (अर्द्ध वार्षिक समापन और वार्षिक समापन के प्रयोजन के लिए घोषित छुट्टियों शामिल नहीं), आप भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय के औषधालय में सेवाएँ देंगे। बैंक कार्य घंटों के दौरान शिलांग में बैंक के किसी भी स्थान (लीज फ्लैट/एसआरए/स्वयं लीज) पर भी आपकी सेवाओं का उपयोग कर सकता है। 2. आप बैंक के स्टाफ सदस्यों, दौरे पर आये कर्मचारियों सहित उन पर आश्रित माता-पिता सहित उनके परिवार के सदस्यों और सेवानिवृत कर्मचारियों / उनके पति-पत्नी जो चिकित्सा सहायता निधि योजना के सदस्य हैं, जो उस समय स्वयं उपस्थित हों (बैंक द्वारा जब आवश्यक समझा जाये समय और / या अवधि को बदला जा सकता है) को नि:शुल्क परामर्श देंगे, दवाइयां लिखेंगे और नि:शुल्क इंजेक्शन लगायेंगे । बैंक के कर्मचारियों के संबंध में अत्यावश्यक मामलों में आप अपने निजी क्लिनिक में रिआयती दरों पर शुल्क के साथ किसी भी समय परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। 3. कर्मचारियों के उन रिश्तेदारों को, जिन्हें (लीज फ्लैट/एसआरए/स्वयं लीज) में उनके साथ रहने की अनुमति दी गई है, को उपर्युक्त पैरा (2) में उल्लिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर इस संबंध में परामर्श शुल्क की वसूली बैंक के संबंधित खाते में जमा करवाने के लिए करेंगे। 4. भविष्य में किसी भी स्नातकोत्तर या अन्य चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के बावजूद आपको एक सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के समान कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपकी योग्यता या भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता किसी भी तरीके से आपको सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से न रोके और यदि भारतीय मेडिकल एसोसिएशन की किसी शर्त के अनुसार, आपकी योग्यता या भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता जैसा भी मामला हो, का उपर्युक्त वर्णन अनुसार सामान्य चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए बैंक की आवश्यकता के साथ टकराव हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी परिस्थिति में इस संबंध में कोई भी देयता या जिम्मेदारी बैंक पर नहीं आयेगी और आप क्षतिपूर्ति करेंगे और उसके विरुद्ध हर समय बैंक को क्षतिपूरित रखेंगे। बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता का दायित्व एक स्वतंत्र चिकित्सा सेवा प्रदाता के रूप में होगा, न कि बैंक के एजेंट के रूप में। 5. भारतीय रिज़र्व बैंक के औषधालय में उपर्युक्त वर्णित अन्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त आपके कर्तव्यों में निम्नलिखित भी शामिल होंगे: (i) मामूली और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे कहते हैं। (ii) डिस्पेंसरी या विभागों या बैंक परिसर या बैंक ( लीज फ्लैट/एसआरए/स्वयं लीज) या बैंक परिसर के बाहर हुये आपातकालीन मामलों का इलाज करना और उपयुक्त अस्पताल में रेफर करना। इस संबंध में आपको जब भी उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा, आपको आना होगा चाहे यह आवश्यकता आपके कार्य घंटों के बाहर हो। iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शन देने और उससे उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव की ज़िम्मेदारी आपकी है। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली शल्यचिकित्सा को आपके द्वारा ही संभाला जायेगा। 6. आवश्यकतानुसार आपको लीज फ्लैट/एसआरए/स्वयं लीज में रहने वाले बैंक स्टाफ के किसी भी सदस्य को देखने जाना होगा और उसके स्वास्थ्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ऐसी विजिट के लिए आपको बैंक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार विजिट शुल्क का भुगतान किया जाएगा। 7. यदि आप मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हैं, तो आवश्यकतानुसार चिकित्सा आधार पर छुट्टी हेतु प्रमाण पत्र जारी करना होगा और कर्मचारियों द्वारा अन्य योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे प्रतिहस्ताक्षरित करना होगा। 8. यदि अपेक्षित हो तो आपको अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को देखने के लिए उनके निवास स्थान पर उपस्थित होना होगा और स्थानीय स्थितियों के अनुसार जैसा बैंक द्वारा तय किया है आप विजिट शुल्क या परामर्श शुल्क लेने के हकदार होंगे। नियत विजिट शुल्क / परामर्श शुल्क में इंजेक्शन आदि लगाने के शुल्क शामिल होंगे। ऐसी विजिट के लिए आपके द्वारा अन्य कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। 9. यदि और जब ऐसा आवश्यक हो, तो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप में आप किसी भी कर्मचारी या किसी संभावित कर्मचारी का जिसका बैंक के किसी भी कार्यालय में नियुक्ति हेतु चयन किया गया है, बैंक सेवा हेतु स्वास्थ्य और / या फिटनेस के संबंध में प्रमाणित करना होगा। 10. बैंक के कर्मचारियों के उपचारात्मक प्रयोजन हेतु आवश्यक विशेष / महंगी दवाओं या इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए आपको बैंक के अनुमोदित औषधि विक्रेता को ऑर्डर फॉर्म (निर्धारित) जारी करना होगा और संबन्धित बिलों के भुगतान के लिए बैंक को प्रतियां अग्रेषित करनी होंगी । 11. यदि बैंक कर्मचारियों या उनके परिवार (प्रत्यक्ष निपटान सुविधा के तहत इनडोर भर्ती की स्थिति में) को आवश्यकतानुसार आप अस्पताल सुविधायें प्रदान करवाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। 12. आपको कार्यालय परिसर का माह में एक बार दौरा करना होगा और परिसर के स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर रखे जाने के विषय में रिपोर्ट देनी होगी। 13. आवश्क्तानुसार आपको टायफाइड आदि के लिए रोगनिरोधी टीके और चेचक के लिए संबन्धित टीके लगाने होंगे। 14. स्टाफ के सामान्य स्वास्थ्य के विषय में आपको आपको 31 मार्च या/और बैंक द्वारा सूचित की जा सकने वाली अन्य तारीख की स्थिति अनुसार निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। 15. आप दवाइयों के उचित भंडारण और उनके वितरण के लिए उत्तरदायी होंगे और इस प्रयोजन के लिए आप सभी आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव की व्यवस्था करेंगे। 16. आपको ड्रग इंडेंट्स के संबंध में भी परामर्श देनी होगी, और जब भी बैंक द्वारा आवश्यक हो दवा के भंडार शेष और खपत की जांच करनी होगी। 17. जब आपको निर्दिष्ट किया जाये आपको चिकित्सकीय दावों की विभिन्न मदों से संबंधित उपचार लागत की तर्कसंगतता सहित विशेषज्ञता राय देनी होगी। 18. आपको बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट बैंक चिकित्सा सुविधा स्कीम और चिकित्सा सहायता निधि स्कीम सहित औषधालय सुविधा के प्रशासन से संबंधित ऐसा अन्य कोई भी कार्य करना होगा, जो कि सामान्य तौर पर सामान्य मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा देखा जाता/देखा जाना चाहिए। 19. ड्यूटी से अनुपस्थित होने की स्थिति में आपको अपने जोखिम और लागत पर एवजी व्यवस्था करनी होगी जो योग्यता और अनुभव के मामले में बैंक को स्वीकार्य हो। 20. आप अनुबंध-II में संलग्न बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की आचरण-संहिता का पालन करेंगे। ख. पारिश्रमिक आप द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए तीन वर्ष की संविदात्मक सेवा हेतु ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अतिरिक्त बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी सेवा-निवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी छुट्टी या किसी भी अन्य अनुलाभ/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगा। यदि आपको किसी भी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में आने की आवश्यकता होगी, तो आपको @₹1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर कर की कटौती की जाएगी। ग. अन्य संबंधित मद i) आप प्रभारी महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। ii) संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। इसके आधार पर किसी भी स्तर पर नियमित नियुक्ति या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए दावा नहीं किया जाएगा। iii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। iv) संविदा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह का नोटिस अथवा उसके बदले बैंक के प्रति कार्यदिवस प्रति घंटे ₹1,000/- की दर से तीन माह का पारिश्रमिक देकर संविदा समाप्त की जा सकती है। हालांकि, गंभीर कदाचार के मामले में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। v) संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद शिलांग स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
अनुलग्नक - II संविदा और प्रति घंटा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचरण-संहिता 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण के तहत उन्हें रखा गया है द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों और निर्देशों का अनुपालन, पालन करेगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गोपनीय प्रकृति की जानकारी जनता या बैंक स्टाफ के किसी सदस्य को तब तक नहीं बताएगा जब तक कि उसे न्यायपालिका या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाये, या जब तक कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा और सभी संव्यवहार में शालीनता और सावधानी बनाए रखेगा। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. कोई चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ऐसे ट्रेड यूनियन संघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं जुड़ेगा या संविदा में अपने नियम और शर्तों से संबन्धित किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन या हड़ताल को सहायता या सहयोग नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा। 6. कोई चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कुछ भी प्रेस में नहीं देगा या कोई दस्तावेज, कागज़ या सूचना जो चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में काम करते हुये उसके पास आती है को प्रकाशित नहीं करेगा। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी हानि के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। 7. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी भी उपहार की मांग या उपहार स्वीकार नहीं करेगा। 8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक नहीं होगी। 9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के प्रति अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. चिकित्सा परामर्शदाता - i. किसी भी क्षेत्र जिसमें वह उस समय हो, नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेगा; ii. ड्यूटी के दौरान नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों के प्रभाव में नहीं रहेगा और यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका कार्य-निष्पादन किसी भी समय ऐसे नशीले पेय या दवा के प्रभाव से प्रभावित न हो; iii. सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय पदार्थ या दवा के सेवन से दूर रहेगा; iv. नशे की स्थिति में किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं देगा; v. किसी भी नशीले पेय या दवाओं का अधिकता में उपयोग नहीं करेगा स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में वे क्लब भी शामिल हैं जो विशेष रूप से अपने सदस्यों के लिए हैं और जहां सदस्यों को अनुमति है कि वे गैर-सदस्यों को मेहमान, के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सभी स्थान जहां जनता को भुगतान पर या अन्यथा प्रवेश या प्रवेश की अनुमति है। 11. कोई चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के लैंगिक उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण : इस उद्देश्य क लिए “लैंगिक उत्पीड़न” के अन्तगर्त निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से है, शामिल है अर्थात :–– i. शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या ii. लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या iii. लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या iv. अश्लील साहित्य दिखाना; या v. लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। 12. यदि कर्ज या आपराधिक आरोप के मामले में चिकित्सा परामर्शदाता को गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में चिकित्सा परामर्शदाता को हिरासत में लिया जाता है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। 13. किसी भी मरीज को मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, संस्तुति करने या इलाज उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा परामर्शदाता कोई भी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस की माँग या प्राप्त नहीं करेगा और न ही मांगने या प्राप्त करने का प्रस्ताव देगा। चिकित्सा परामर्शदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के बटवारे, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में शामिल या पार्टी नहीं होगा। 14. उपर्युक्त 13 के प्रावधान, नमूने या नैदानिक उद्देश्यों के लिए सामग्री या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए उनके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा रेफर करने या संस्तुति करने या उपलब्ध करवाने पर समान प्रभाव से लागू होंगे। 15. यदि चिकित्सा परामर्शदाता उपरोक्त उल्लिखित बैंक की आचरण-संहिता का या उसके द्वारा स्वीकार की गई संविदा की शर्तों का उल्लंघन करता/करती है, लापरवाही, अक्षमता या निष्क्रियता दिखाता है या जानबूझकर बैंक के हितों या उसके निर्देशों के विरुद्ध कार्य करता है या अन्य किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है तो यह संविदा समाप्त की जा सकती है। |