भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना में नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति
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भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना (जिसे इसके बाद ”बैंक“ कहा जाएगा) पटना में स्थित बैंक के विभिन्न औषधालयों में अधिकतम 240 दिनों की अवधि के लिए नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट के चार (04) पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। रिक्तियों की आरक्षण आवश्यकता निम्नानुसार है:
संक्षिप्ताक्षरों का विवरण इस प्रकार है: अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व.- अन्य पिछड़ा वर्ग, ई.डबल्यू.एस.– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सा. – सामान्य अर्थात अनारक्षित (ii) इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार केवल अनुलग्नक – I में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ व्यावसायिक/शैक्षणिक/अन्य योग्यता प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आदि की स्व-अभिप्रमाणित फोटोकॉपी एक सीलबंद लिफाफे में क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भर्ती अनुभाग, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, दक्षिणी गांधी मैदान, पटना – 800 001 पर दिनांक 20 नवम्बर 2023 को अपराह्न 17:30 बजे से पूर्व पहुंचना चाहिए। सीलबंद लिफाफे पर बड़े अक्षरों में “नियत पारिश्रमिक प्रति घंटा के हिसाब से संविदा के आधार पर फार्मासिस्ट के पद के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए। नोट: – आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं होने या अपेक्षित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ नहीं होने पर शुरुआती चरण (प्रारंभिक जांच) में ही अस्वीकृत कर दिया जाएगा। (iii) उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ लें और आवेदन प्रस्तुत करने से पहले अपनी पात्रता के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। (iv) अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के रूप में आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे इस प्रकार के आरक्षण हेतु अधिकृत हैं और अपने आवेदन के साथ अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। (v) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को केवल भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही पदनामित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र, जो भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए वैध हो, प्रस्तुत करना होगा जिसमें उम्मीदवार की जाति, अधिनियम/आदेश जिसके तहत जाति को अ.पि.व. के रूप में मान्यता दी गयी है और गाँव/कस्बा, जिसका उम्मीदवार सामान्य रूप से निवासी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जाति/समुदाय प्रमाणपत्र में उनकी जाति/समुदाय का नाम और उसकी वर्तनी ठीक वैसी ही हो जैसी केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सूचियों में उल्लिखित है (अ.पि.व. श्रेणी के लिए, केंद्रीय सूची में अ.पि.व. जातियों के रूप में भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त जातियों की सूची https://www.ncbc.nic.in वैबसाइट पर उपलब्ध है)। जाति प्रमाणपत्र में जाति के नाम में किसी अंतर की स्थिति में उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अ.पि.व. प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है जैसा कि भारत सरकार द्वारा केंद्र सरकार के तहत पदों और सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए परिभाषित किया गया है। अ.पि.व. श्रेणी से संबंधित लेकिन 'क्रीमी लेयर' के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार अ.पि.व. के लिए आरक्षण के हकदार नहीं हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अ.पि.व. के उम्मीदवारों को वित्तीय वर्ष (FY) 2022-2023, 2021-2022 और 2020-21 के आय के आधार पर दिनांक 01 अप्रैल 2023 को/के बाद तथा इस आवेदन की समाप्ति तिथि से पूर्व निर्गत किया हुआ अ.पि.व.(नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास उनके दावे के समर्थन में इस आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि यानि 20 नवम्बर 2023 को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में आवश्यक ओबीसी प्रमाण पत्र होना चाहिए। (vi) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों एक वचन पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि इस विज्ञापन की समापन तिथि पर, वे क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। (vii) शुद्धिपत्र: कृपया नोट करें कि उपरोक्त विज्ञापन के लिए यदि कोई शुद्धिपत्र जारी किया जाता है तो उसे केवल बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर प्रदर्शित किया जाएगा। 2. पात्रता मानदंड: क) शैक्षणिक योग्यता:
ख) अनुभव:
3. पारिश्रमिक, ड्यूटी के घंटे और अन्य शर्तें:
4. चयन प्रक्रिया:
आचार संहिता: 1. प्रत्येक फार्मासिस्ट उन सभी आदेशों का पालन करेगा और उन निर्देशों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर उन्हें उस व्यक्ति द्वारा दिए जा सकते हैं, जिसके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण में उसे उस समय रखा गया है। 2. प्रत्येक फार्मासिस्ट बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों के संबंध में अत्यंत सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय प्रकृति की किसी भी जानकारी को जनता के किसी सदस्य या बैंक के कर्मचारियों को प्रकट नहीं करेगा, जब तक कि उसे न्यायिक या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए, या जब तक किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसा करने का उसे निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक फार्मासिस्ट ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकतम प्रयास करेगा और सभी लेनदेन में शिष्टाचार और सतर्कता का प्रदर्शन करेगा। 4. कोई भी फार्मासिस्ट राजनीति में या किसी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधान निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए खड़ा नहीं होगा। 5. कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी ट्रेड यूनियन या ऐसे ट्रेड यूनियन के फेडरेशन का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या नहीं रहेगा, या अन्यथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होगा या किसी भी रूप में इसका सहारा नहीं लेगा, या उसके अनुबंध के नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में न कोई कोई हड़ताल करेगा और न किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन में या में भाग लेगा तथा न ही ऐसे किसी हड़ताल या प्रदर्शन को किसी रूप में उकसाएगा। 6. कोई भी फार्मासिस्ट बैंक की लिखित पूर्व अनुमति के बिना भारतीय रिज़र्व बैंक के मामलों से संबंधित कोई भी चीज प्रेस में नहीं दे सकता है या कोई भी दस्तावेज, कागज, या जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकता है जो उसके कब्जे में बैंक द्वारा नियुक्त फार्मासिस्ट की क्षमता में आ सकती है। 7. फार्मासिस्ट किसी भी कर्मचारी से कोई उपहार नहीं मांगेगा या स्वीकार नहीं करेगा। 8. एक फार्मासिस्ट बैंक की अनुमति के बिना और उसकी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित नहीं होगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिनों से अधिक की नहीं होगी। 9. फार्मासिस्ट अपनी सेवा बैंक को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. एक फार्मासिस्ट - क) किसी भी क्षेत्र में होने पर, जहाँ वह कुछ समय के लिए हो सकता है मादक पेय या नशीली दवाओं से संबंधित किसी भी कानून का सख्ती से पालन करेंगे; ख) ड्यूटी के दौरान किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव में नहीं रहेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि किसी भी समय उसके कर्तव्यों का प्रदर्शन इस तरह के पेय या नशीली दवाओं के प्रभाव से प्रभावित न हों; ग) सार्वजनिक स्थान पर, किसी भी नशीले पेय या नशीली दवाओं के सेवन से बचें। घ) नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित न हों ङ) किसी भी मादक पेय का उपयोग नहीं करेगा या मादक दवा का अधिक मात्रा में उपयोग न करें। स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में क्लब शामिल होंगे, यहां तक कि विशेष रूप से सदस्यों के लिए भी, जहां सदस्यों के लिए गैर-सदस्यों को अतिथि, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक वाहन और अन्य सभी स्थानों पर आमंत्रित करने की अनुमति है जहां आम जनता के भुगतान पर या अन्यथा पास है या अनुमति है। 11. कोई भी फार्मासिस्ट कार्यस्थल पर किसी महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण: इस उद्देश्य के लिए, "यौन उत्पीड़न" में इस प्रकार के अवांछित निर्धारित व्यवहार शामिल होंगे, चाहे सीधे या निहितार्थ के रूप में: - क) शारीरिक संपर्क ख) यौन अनुग्रह के लिए मांग या अनुरोध, ग) यौन प्रकृति की टिप्पणी, घ) अश्लील साहित्य दिखाना, ङ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण। 12. यदि किसी फार्मासिस्ट को कर्ज या आपराधिक आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी प्रक्रिया के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। 13. फार्मासिस्ट चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को रेफर करने, सिफारिश करने या न तो कोई उपहार, ग्रैच्युटी, कमीशन या बोनस मांगने या प्राप्त करने की पेशकश करेगा और न ही कोई उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस देगा। एक फार्मासिस्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के विभाजन, अंतरण, असाइनमेंट, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में भाग नहीं लेगा या पार्टी नहीं होगा। 14. उपरोक्त प्रावधान 13 में किसी फार्मासिस्ट या किसी व्यक्ति, नमूना या सामग्री को नैदानिक उद्देश्यों या अन्य अध्ययन/कार्य के लिए संदर्भित करने, सिफारिश करने या खरीदने पर समान बल के साथ लागू होगा। 15. यदि कोई फार्मासिस्ट ऊपर उल्लिखित बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके द्वारा स्वीकार किए गए अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करता है, लापरवाही, अक्षमता या आलस्य प्रदर्शित करता है, या जानबूझकर बैंक के हितों के लिए हानिकारक या उसके निर्देशों के विपरीत कार्य करता है या कदाचार के किसी अन्य कार्य के लिए दोषी पाया जाता है तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। |
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