बैंक चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति - संविदा एवं प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक आधार पर
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भारतीय रिज़र्व बैंक, 3 री मंजिल, जीएमटीडी का कार्यालय, बीएसएनएल भवन, का फान नोंग्लिट पार्क के सामने, बारीक, शिलांग, ईस्ट खासी हिल, मेघालय - 793001 स्थित औषधालय हेतु बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (संविदा एवं प्रति घंटा नियत पारिश्रमिक आधार पर) के अनारक्षित (01) पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो प्रभारी महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, तीसरी मंजिल, जीएमटीडी का कार्यालय, बीएसएनएल भवन, का फान नोंग्लिट पार्क के सामने, बारीक, शिलांग, ईस्ट खासी हिल, मेघालय - 793001 के पते पर दिनांक मार्च 04, 2024 को शाम 05:00 बजे से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।
2. न्यूनतम योग्यता, नियम और शर्तें:
3. चयन प्रक्रिया: (i) योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित रखने के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को बढ़ाने का अधिकार बैंक के पास होगा। इस संबंध में, बैंक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जाने वाले आवेदकों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। (ii) साक्षात्कार के बाद चुने गए आवेदकों को बैंक चिकित्सा परामर्शदाता (बीएमसी) के रूप में नियुक्ति से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। (iii) उक्त पद हेतु चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने औरअनुलग्नक - I में दिए गए नियमों और शर्तों की स्वीकार्यता और अनुलग्नक - II में उद्धृत आचरण संहिता के अधीन नियुक्त किया जाएगा। (iv) चयनित आवेदक को संविदा आधार (प्रति घंटे नियत पारिश्रमिक के साथ) पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में कार्य करने से पहले बैंक के साथ संविदा हेतु करार पर हस्ताक्षर करना होगा। क. जिम्मेदारियां/कर्तव्य आदि
(i) मामूली और बड़ी बीमारी का उपचार जिसके लिए कर्मचारी और उनके आश्रित आपसे कहते हैं। (ii) डिस्पेंसरी या विभागों या बैंक परिसर या बैंक ( लीज फ्लैट/एसआरए/स्वयं लीज) या बैंक परिसर के बाहर हुये आपातकालीन मामलों का इलाज करना और उपयुक्त अस्पताल में रेफर करना। इस संबंध में आपको जब भी उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा, आपको आना होगा चाहे यह आवश्यकता आपके कार्य घंटों के बाहर हो। iii) सभी प्रकार के इंजेक्शन लगाना - सभी प्रकार के इंजेक्शन देने और उससे उत्पन्न प्रतिकूल प्रभाव की ज़िम्मेदारी आपकी है। (iv) महत्वपूर्ण ड्रेसिंग और मामूली शल्यचिकित्सा को आपके द्वारा ही संभाला जायेगा।
ख. पारिश्रमिक
आप द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए तीन वर्ष की संविदात्मक सेवा हेतु ₹1,000/- (रुपए एक हज़ार मात्र) प्रति घंटे की दर से पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। निर्धारित पारिश्रमिक मासिक आधार पर देय है। इसके अतिरिक्त बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी सेवा-निवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होंगे। बैंक चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी छुट्टी या किसी भी अन्य अनुलाभ/सुविधाओं के हकदार नहीं होंगा। यदि आपको किसी भी सार्वजनिक अवकाश पर औषधालय में आने की आवश्यकता होगी, तो आपको @₹1,000/- (रूपये एक हजार मात्र) प्रति घंटे की दर से मुआवजा दिया जाएगा। आय पर कर की कटौती की जाएगी। ग. अन्य संबंधित मद
i) आप प्रभारी महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिलांग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होंगे। ii) संविदा के तहत नियुक्ति अस्थायी है। इसके आधार पर किसी भी स्तर पर नियमित नियुक्ति या नियमित कर्मचारियों को देय वेतन और अनुलाभों के लिए दावा नहीं किया जाएगा। iii) बैंक समय-समय पर पारिश्रमिक की समीक्षा करने और प्रशासनिक और परिचालन आवश्यकता के अनुरूप औषधालय के कार्य घंटे और स्थान को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। iv) संविदा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह का नोटिस अथवा उसके बदले बैंक के प्रति कार्यदिवस प्रति घंटे ₹1,000/- की दर से तीन माह का पारिश्रमिक देकर संविदा समाप्त की जा सकती है। हालांकि, गंभीर कदाचार के मामले में, बैंक 10 दिनों की नोटिस अवधि के साथ अनुबंध समाप्त कर सकता है। v) संविदा के कारण उत्पन्न कोई भी विवाद शिलांग स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
संविदा और प्रति घंटा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर बैंक के चिकित्सा परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित आचरण-संहिता 1. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता को, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों जिनके अधिकार क्षेत्र, अधीक्षण या नियंत्रण के तहत उन्हें रखा गया है द्वारा समय-समय पर जारी सभी आदेशों और निर्देशों का अनुपालन, पालन करेगा। 2. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के मामलों और उसके घटकों के मामलों में सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गोपनीय प्रकृति की जानकारी जनता या बैंक स्टाफ के किसी सदस्य को तब तक नहीं बताएगा जब तक कि उसे न्यायपालिका या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाये, या जब तक कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसा करने का निर्देश न दिया जाए। 3. प्रत्येक चिकित्सा परामर्शदाता ईमानदारी और निष्ठापूर्वक बैंक की सेवा करेगा और बैंक के हितों को बढ़ावा देने के लिए अपना अधिकतम प्रयास करेगा और सभी संव्यवहार में शालीनता और सावधानी बनाए रखेगा। 4. कोई भी चिकित्सा परामर्शदाता राजनीति या किसी भी राजनीतिक प्रदर्शन में सक्रिय भाग नहीं लेगा, या नगर परिषद, जिला बोर्ड या किसी विधायी निकाय के सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ेगा। 5. कोई चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी ऐसे ट्रेड यूनियन संघ का सदस्य या पदाधिकारी नहीं बनेगा या बना रहेगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं जुड़ेगा या संविदा में अपने नियम और शर्तों से संबन्धित किसी भी हिंसक, अनुचित या अभद्र प्रदर्शन या हड़ताल को सहायता या सहयोग नहीं देगा या उसमें भाग नहीं लेगा। 6. कोई चिकित्सा परामर्शदाता बैंक से लिखित पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारतीय रिजर्व बैंक के मामलों से संबंधित कुछ भी प्रेस में नहीं देगा या कोई दस्तावेज, कागज़ या सूचना जो चिकित्सा परामर्शदाता के रूप में काम करते हुये उसके पास आती है को प्रकाशित नहीं करेगा। बैंक का चिकित्सा परामर्शदाता किसी गोपनीय सूचना के प्रकटन के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी हानि के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। 7. चिकित्सा परामर्शदाता किसी भी कर्मचारी से किसी भी उपहार की मांग या उपहार स्वीकार नहीं करेगा। 8. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक की अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं होगा और अपनी अनुपस्थिति के दौरान बैंक को स्वीकार्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगा। ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था एक बार में पांच दिन से अधिक नहीं होगी। 9. चिकित्सा परामर्शदाता बैंक के प्रति अपनी सेवा को आउटसोर्स नहीं करेगा। 10. चिकित्सा परामर्शदाता -
स्पष्टीकरण: शब्द "सार्वजनिक स्थान" में वे क्लब भी शामिल हैं जो विशेष रूप से अपने सदस्यों के लिए हैं और जहां सदस्यों को अनुमति है कि वे गैर-सदस्यों को मेहमान, के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं, बार और रेस्तरां, सार्वजनिक परिवहन और अन्य सभी स्थान जहां जनता को भुगतान पर या अन्यथा प्रवेश या प्रवेश की अनुमति है। 11. कोई चिकित्सा परामर्शदाता कार्यस्थल पर किसी भी महिला कर्मचारी के लैंगिक उत्पीड़न के किसी भी कृत्य में शामिल नहीं होगा। स्पष्टीकरण : इस उद्देश्य क लिए “लैंगिक उत्पीड़न” के अन्तगर्त निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से है, शामिल है अर्थात :––
12. यदि कर्ज या आपराधिक आरोप के मामले में चिकित्सा परामर्शदाता को गिरफ्तार किया जाता है या कानून की किसी भी प्रक्रिया के अनुसरण में चिकित्सा परामर्शदाता को हिरासत में लिया जाता है तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है। 13. किसी भी मरीज को मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए रेफर करने, संस्तुति करने या इलाज उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा परामर्शदाता कोई भी उपहार, ग्रेच्युटी, कमीशन या बोनस की माँग या प्राप्त नहीं करेगा और न ही मांगने या प्राप्त करने का प्रस्ताव देगा। चिकित्सा परामर्शदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल, सर्जिकल या अन्य उपचार के लिए किसी भी शुल्क के बटवारे, स्थानांतरण, समनुदेशन, अधीनता, छूट, विभाजन या वापसी के कार्य में शामिल या पार्टी नहीं होगा। 14. उपर्युक्त 13 के प्रावधान, नमूने या नैदानिक उद्देश्यों के लिए सामग्री या अन्य अध्ययन / कार्य के लिए उनके द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा रेफर करने या संस्तुति करने या उपलब्ध करवाने पर समान प्रभाव से लागू होंगे। 15. यदि चिकित्सा परामर्शदाता उपरोक्त उल्लिखित बैंक की आचरण-संहिता का या उसके द्वारा स्वीकार की गई संविदा की शर्तों का उल्लंघन करता/करती है, लापरवाही, अक्षमता या निष्क्रियता दिखाता है या जानबूझकर बैंक के हितों या उसके निर्देशों के विरुद्ध कार्य करता है या अन्य किसी कदाचार का दोषी पाया जाता है तो यह संविदा समाप्त की जा सकती है। |
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