सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां - आरबीआई - Reserve Bank of India
सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां
आरबीआई/2023-24/63 25 सितंबर, 2023 सभी वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित तथा भुगतान बैंकों को छोड़कर महोदय / महोदया सूचना का प्रकाशन - सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियां अधिक पारदर्शिता की दिशा में उठाए गए कदम के एक भाग के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाएं (आरई), जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के अनुसार सुरक्षित लेनदार हैं, वे उन उधारकर्ताओं के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करेंगी जिनकी प्रतिभूति आस्तियों को आरई द्वारा अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है। 2. आरई इस सूचना को अनुबंध में निर्धारित प्रारूप में अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। इस तरह की पहली सूची इस परिपत्र की तारीख से छह (6) महीनों के भीतर आरई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, और सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा । भवदीय (जे.पी. शर्मा) संलग्न : अनुबंध सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति आस्तियों के बारे में जानकारी
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