सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) - आरबीआई - Reserve Bank of India
सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन)
भा.रि.बैं./2024-25/21 16 अप्रैल 2024 सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/महोदय, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12ए का कार्यान्वयन: नामित सूची (संशोधन) कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक, 25 फरवरी 2016 (04 जनवरी 2024 को यथासंशोधित) के हमारे मास्टर निदेश की धारा 52 का संदर्भ लें जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) “सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005” की धारा 12ए के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगी, जैसा कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 01 सितम्बर 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के संदर्भ में निर्धारित किया गया है (‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर एमडी के अनुबंध III का संदर्भ लें)।“ 2. इसके अलावा, केवाईसी पर जारी हमारे मास्टर निदेश की धारा 53 के अनुसार, “आरई द्वारा प्रति दिन 'यूएनएससीआर 1718 नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंधित सूची', जैसा कि https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm पर उपलब्ध है, का सत्यापन किया जाएगा, और उक्त सूची में नामों के जोड़ने, हटाने या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में सूची में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखना होगा और 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑर्डर, 2017 पर सुरक्षा परिषद के संकल्प का कार्यान्वयन', (जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है) का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।“ 3 इस संबंध में, हमारे दिनांक 04 जुलाई 2023 के परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.23/14.06.001/2023-24 के संदर्भ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अप्रसार से संबंधित यूएनएससी संकल्पों के तहत यूएनएससी द्वारा नामित/स्वीकृत व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूचियां संप्रेषित की गई थी। सूची की प्रविष्टियों में कुछ संशोधन किए गए थे और ऐसा अंतिम संशोधन दिनांक 11 मार्च 2024 के हमारे परिपत्र डीओआर.एएमएल. आरईसी. 83/14.06.001/2023-24 द्वारा अधिसूचित किया गया था। 4. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने सूचित किया है कि संकल्प 1718(2006) के अनुसार स्थापित यूएनएससी समिति ने व्यक्तियों और संस्थाओं की अपनी प्रतिबंध सूची में कुछ प्रविष्टियों (इस परिपत्र के साथ संलग्न) में स्ट्राइकथ्रू और/या रेखांकित के साथ निर्दिष्ट संशोधनों को अधिनियमित किया है। अतः दिनांक 01 सितंबर 2023 के उपर्युक्त आदेश के पैरा 2.1 और अन्य प्रासंगिक पैरा में संदर्भित 'नामित सूची' को इन प्रासंगिक प्रविष्टियों में परिवर्तन के अनुसार संशोधित किया गया है।
5. डीपीआरके पर यूएनएससी प्रतिबंध सूची का नवीनतम संस्करण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718 6. आरई को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त यूएनएससी संप्रेषणों पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।
भवदीय,
(साईदत्त संग्राम केशरी प्रधान)
महाप्रबंधक
संलग्न: यथोक्त |