बैंकों के निदेशकों के लिए ‘सुयोग्य और उचित’ मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
बैंकों के निदेशकों के लिए ‘सुयोग्य और उचित’ मानदंड
भारिबैं /2004-2005/303
बैंपविवि. सं. बीसी. 60 /08.139.001/2004-05
16 दिसंबर 2004
25 अग्रहायण 1926 (शक)
निजी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रिय महोदय,
बैंकों के निदेशकों के लिए ‘सुयोग्य और उचित’ मानदंड
वफ्पया उपर्युक्त विषय पर 25 जून 2004 का हमारा परिपत्र भारिबैं/ 2004/268 देखें जिसके साथ 25 जून 2004 का भारिबैंं निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 104/08.139.001/2003-04 प्रेषित किया गया था ।
2. निदेश के पैरा 1 (वख्) में निहित अनुदेशों का आंशिक आशोधन करते हुए हम सूचित करते हैं कि नामांकन समिति के सदस्यों से भिन्न निदेशकों की उपयुक्तता के मामले में सतर्कता संबंधी कार्रवाई नामांकन समिति द्वारा की जाए । नामांकन समिति के सदस्यों की उपयुक्तता से संबंधित सतर्कता-कार्रवाई बोड़ ही करेगा तथा नामांकन समिति के सदस्यों (हितबद्ध पार्टी होने के कारण) को इस प्रक्रिया में शामिल न किया जाए ।
3. वफ्पया प्राप्ति-सूचना दें ।
भवदीय
ह/-
(सी. आर. मुरलीधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक