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वर्ष 2008-09 मे अल्पावधि ऋण फसलो के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना

आरबीआई/2008-09/305

आरबीआई/2008-09/305
ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी.सं.72/05.04.02/2008-09

3 दिसम्बर 2008

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय मोदय,

वर्ष 2008-09 मे अल्पावधि ऋण फसलो के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता योजना

कृपया वर्ष 2008-09 में अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज की सहायता योजना के संबंध में 14 जुलाई 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी 11/05.04.02/ 2008-09 देखें ।

2. हमें भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग ने अब सूचित किया है कि सरकार ने वर्ष 2008-09 के लिए 3% ( 2% के बजाए ) की ब्याज सहायता को निम्नानुसार अनुमोदित किया है।

3% प्रति वर्ष की यह सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीसीबी), ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)को किसानों को 3,00,000/- रुपए तक के अल्पावधि ऋण देने के लिए इस्तेमाल की गई उनकी अपनी निधि पर उपलब्ध होगी ।

3. तदनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वर्ष 2008-09 के लिए किसानों को 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि उत्पादन ऋण के संबंध में 3% की ब्याज सहायता के लिए पात्र होंगे । सहायता की राशि की गणना संवितरित फसल ऋण पर, संवितरण/आहरण की तारीख से चुकौती की तारीख तक या उस तारीख तक जिसके बाद बकाया ऋण अति देय हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, की जाएगी । बैंकों को यह सहायता इस शर्त पर उपलब्ध होगी कि वे आधार स्तर पर 7% प्रति वर्ष की दर से अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराते हैं ।

4. उक्त परिपत्र की सभी अन्य शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी ।

5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कोऑपरेटिवों के लिए नाबार्ड ने अलग से परिपत्र जारी किया है ।

भवदीय,

(ए.के.पांडये)
महाप्रबंधक

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