8% बचत (करयोग्य) बांड्स,2003-आयकर अधिनियम,1961-टीडीएस - आरबीआई - Reserve Bank of India
8% बचत (करयोग्य) बांड्स,2003-आयकर अधिनियम,1961-टीडीएस
भारिबैं/2007-08/141
संदर्भ सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच-3024/13.01.299/2007-08
19 सितंबर 2007
28 भाद्र 1929 (श)
महाप्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक और 17 सहयोगी बैंक
आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड,आइडीबीआइ बैंक लिमिटेड,एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक लिमिटेड और एसएचसीएल
महोदय
8% बचत (करयोग्य) बांड्स,2003-आयकर अधिनियम,1961-टीडीएस
उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31 मई 2007 के हमारे परिपत्र सबैंलेवि.सीडीडी.सं.एच-17134/13.01.299/2006-07 के अनुक्रम में हम उपर्युक्त योजना के अंतर्गत जारी बांडों पर देय ब्याज पर स्त्राटत पर आयकर कटौती से संबंधित कुछ मामलों पर भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण निम्नानुसार संलग्न कर रहे हैं।
क्रम सं. |
मामला |
टिप्पणियां |
(i) |
क्या वर्तमान बांड धारकों पर कर कटौती की जाएगी अथवा केवल उनके लिए जिन्होंने 1 अप्रैल 2007 के पश्चात निवेश किया है? |
दिनांक 1 जून 2007 से 8% बचत (करयोग्य) बांड्स,2003 पर टीडीएस प्रभावी होगा।क्या 1 जून 2007 को अथवा उसके पश्चात 8% बचत (करयोग्य) बांड्स,2003 पर भुगतान अथवा जमा की गई कोई ब्याज राशि पर वित्त वर्ष के लिए रु.10,000/- से अधिक ब्याज राशि हो तो टीडीएस लागू होगा।अत: निवेश की तारीख इतनी महत्वपूर्ण नहीं है।वर्तमान बांड धारकों पर भी टीडीएस लागू होगा। |
(ii) |
यदि 1 जुलाई 2007 से देय ब्याज पर कर कटौती की जाना है तो (1.1.2007 से 30.6.2007 से संबंधित) क्या जमाकर्ता जिसने संचयी ब्याज के लिए विकल्प दिया है को फॉर्म 16 ए जारी किया जाएगा जिस पर 1.1.2007 से 30.6.2007 की अवधि के लिए उस पर उपचित ब्याज और कर कटौती के ब्यौरे होंगे? |
हां,जहां भी ब्याज पर टीडीएस लिया गया,वहां जमाकर्ता को फॉर्म 16 ए जारी किया गया। 1.6.2007 से देय ब्याज पर कर कटौती की जाए और प्रश्न में लिखे अनुसार 1.7.2007 से नहीं।
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यह विभाग आइएसओ 9001: 2000 प्रमाणित है
सरकारी और बैंक लेखा विभाग,केद्रीय कार्यालय, भायखला ऑफिस बिल्डिंग, 4 थी मंज़िल,मुंबई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,भायखला, मुंबई-400 008
This Department is ISO 9000: 2000 Certified
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Opp.Mumbai Central Railway Station. Byculla, Mumbai – 400 008.
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(iii) |
जिन्होंने संचयी योजना के लिए विकल्प दिया है उनके लिए यदि कर कटौती केवल परिपक्वता पर काटा जाएगा,तब पिछले वर्षों में जिन्होंने लेखांकन की मर्केनटाइल प्रणाली अपनाई तथा उपचित आधार पर दिए गए ब्याज की स्थिति क्या है ? |
कर कटौती परिपक्वता तक नहीं रुकती बल्कि कटौती तब की जाती है जब-जब ब्याज भुगतान अथवा जमा किया जाता है , परिपक्वता अथवा ब्याज भुगतान/जमा जो भी इससे पहले हो,बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान रु.10,000/- की सीमा से अधिक ब्याज राशि जमा अथवा भुगतान की गई हो। |
2.आप इस योजना का संचालन करनेवाली पदनामित शाखाओं को उचित अनुदेश जारी करें।
3.कृपया प्राप्ति सूचना दें।
भवदीय
(बालु.के)
उप महाप्रबंधक