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विदेशी मुद्रा प्रबंध ( मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

अधिसूचना सं. फेमा 6/ आरबी-2000

दिनांक 3 मई, 2000

विदेशी मुद्रा प्रबंध ( मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) का खंड (छ) धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने करेंसी अथवा करेंसी नोटों का भारत से निर्यात तथा भ्ांरत को आयात करने के लिए निम्नलिखित विनियमावली बनायी है, यथा :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (करेंसी का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

(ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेद्वात न हो,

(i) ’अधिनियम’ से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42)

(ii) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में दिये गये हैं ।

3. भारतीय करेंसी तथा करेंसी नोटों का निर्यात तथा आयात

1.
इन विनियमों में अन्यथा उल्लिखित बातों को छोड़कर, भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति,

(क) प्रतिव्यक्ति 5000/- रुपये से अनधिक राशि तक के भ्ांरत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है ;

(ख) प्रत्येक दो सिक्कों से अनधिक स्मारक सिक्के भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है ।

स्पष्टीकरण

’स्मारक सिक्कों’ में भारत सरकार के टकसाल द्वारा किसी विशिष्ट अवसर पर स्मरणाथ्दा तथा भारतीय करेंसी में जारी किया गये सिक्के शामिल हैं ।

(ग) जो अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया हुआ था वह भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय प्रति व्यक्ति 5000/- रुपये से अनधिक राशि तक भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों को भारत में ला सकता है ।

4. भारतीय सिक्कों के निर्यात पर रोक

कोई भी व्यक्ति ऐसे भारतीय सिक्के भारत से बाहर नहीं ले जा सकता अथवा भेा सकता है जो पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में शामिल होते हैं ।

5. विदेशी मुद्रा के निर्यात और आयात पर रोक

इन विनियमों में अन्यथा उल्लिखित उपबंधों को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के बिना कोई भी विदेशी मुद्रा भारत से निर्यात नहीं करेगा अथवा भारत से बाहर नहीं भेजेगा अथवा भारत में आयात नहीं करेगा या भारत में नहीं लायेगा ।

6. भारत में विदेशी मुद्रा का आयात

कोई व्यक्ति -

(क) करेंसी नोटों, बैंक नोटों और यात्री चेकों को छोड़कर किसी भी रूप में विदेशी मुद्रा बिना किसी सीमा के भारत में भेज सकता है ;

(ख) विदेशी मुद्रा (जारी नहीं किये गये नोटों को छोड़कर ) बिना किसी सीमा के भारत से बाहर के किसी भी जगह से भारत में ला सकता है

बशर्ते खंड (ख) के अंतर्गत भारत में विदेशी मुद्रा लाना इस शर्त के अधीन होगा क ऐसा व्यक्ति भारत में आने पर इन विनियमों के संलग्न करेंसी घोषणा फार्म में सीमा ’शुल्क (कस्टम) प्राधिकारियों को घोषित करेगा

इसके अलावा बशर्ते, ऐसी घोषणा करना आवश्यक नहीं होगा जहां किसी एक समय में किसी व्यक्ति द्वारा लाये गये करेंसी नोटों, बैंक नोटों अथवा यात्री चेकों के रूप में विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 10,000 अमरीकी डालर से अधिक अथवा उसके समतुल्य न हो और /अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी एक समय में लायी गयी विदेशी मुद्रा का कुल मूल्य 5,000 अमरीकी डालर से अधिक अथवा उसके समतुल्य न हो ।

7. विदेशी मुद्रा और करेंसी नोटों का निर्यात

1. प्राधिकृत व्यक्ति, सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त विदेशी मुद्रा भारत से बाहर भेज सकता है ।

2. कोई भी व्यक्ति भारत में ला सकता है अथवा भारत से बाहर भेज सकता है ।

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवास करनेवाले व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियम, 2000 के अनुसार रखे गये विदेशी मुद्रा खाता पर आहरित चेक

(ii) अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसमें किये गये या जारी किये गये नियमों या विनियमों या निदेशों के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति से आहरण द्वारा उसने प्राप्त की हुई विदेशी मुद्रा

(iii) जलयानों अथवा हवाई जहाजों की तिजोरियों (सेफ) में रखी गयी क रेंसी जो रिज़र्व बैंक की अनुमति से भारत में लायी गयी हो अथवा जो जलयान या हवाई जहाज में जाने के लिए ली गयी हो

3. कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर ले जा सकता है -

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2000 के अनुसार उसके पास रखी हुई करेंसी

(ii) विदेश यात्रा से लौटते समय भारत में उसके द्वारा वापस लायी गयी अव्ययित विदेशी मुद्रा और विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा धारण और प्रतिधारण) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखी गयी विदेशी मुद्रा

4. भारत से बाहर निवास करने वाला कोई व्यक्ति, उसने लायी राशि और उसके भारत में आगमन पर विनियम 6 के खंड (ख) के परंतुक के अनुसार घोषित राशि से अनधिक अव्ययित विदेशी मुद्रा भारत से बाहर ले जा सकता है ।

8.नेपाल और भूटान को अथवा उनसे क रेंसी का निर्यात और आयात

इन विनियमों में शामिल किसी अन्य बात के बावजूद कोई व्यक्ति -

(i) भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों (दोनों में से किसी भी स्थिति में 100 रुपये से अधिक के मूल्यवर्गों के नोटों को छोड़कर) को भारत से नेपाल अथवा भूटान को ले जा सकता है अथवा भेज सकता है

(ii) भारत सरकार के करेंसी नोटों और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोटों (दोनों में से किसी भी स्थिति में 100 रुपयें से उपर के मूल्यवर्गों के नोटों को छोड़कर) को नेपाल अथव भूटान से भारत में ला सकता है

(iii) नेपाल अथवा भूटान की करेंसी होने के कारण करेंसी नोटों को भारत से बाहर नेपाल अथवा भूटान को ले जा सकताअथवा नेपाल या भूटान से भारत में ला सकता है ।

( पी.आर. गोपाल राव )
कार्यपालक निदेशक

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