विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन)विनियमावली, 2000 - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) (संशोधन)विनियमावली, 2000
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा.07/2000-आरबी दिनांक: 03 मई, 2000 विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42 की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ज) और धारा 47 उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद द्वारा भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण) विनियमावली, 2000 कहा जायेगा । 2. परिभाषा (ii) इन विनियमों में प्रयुक्त किंतु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमश: वही अर्थ होगा जो अधिनियम में निर्दिष्ट है । 3. भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण पर प्रतिबंध 5. भारत से बाहर अचल संपत्ति का अभिग्रहण तथा अंतरण (2) भारत का निवासी कोई व्यक्ति, जिसने इस विनियम के उप-विनियम (1) के अंतर्गत भारत से बाहर अचल संपत्ति अभिग्रहीत की हो , उस संपत्ति को भारत के निवासी अपने किसी रिश्तेदार को उपहार में देकर अंतरित कर सकता है। (पी.आर.गोपाल राव) |