आरंभ किये गये जीडीआर/एडीआर निर्गम के ब्यौरे - आरबीआई - Reserve Bank of India
आरंभ किये गये जीडीआर/एडीआर निर्गम के ब्यौरे
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 14 सितंबर 26, 2000 प्रति प्रिय महोदय, आरंभ किये गये जीडीआर/एडीआर निर्गम के ब्यौरे प्राधिकृत व्यापारीयों का ध्यान दिनांक 3 मई 2000 की रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की ओर आकृष्ट किया जाता है । उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची I के पैरा 4(2) और (3) के अनुसार एडीआर/जीडीआर जारी करनेवाली भारतीय कंपनियाँ इस प्रकार के निर्गम के पूर्ण ब्यौरे अनुबंध "सी" के विनिर्दिष्ट फार्म में निर्गम की समाप्त तिथि से 30 दिनों के भीतर और तिमाही विवरणी अनुबंध "डी" के विनिर्दिष्ट फार्म में कैलेण्डर तिमाही की समाप्त तिथि से 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें । तथापि यह देखा गया है कि कुछ कंपनियाँ अनुबंध "सी" और "डी" निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत नहीं करते हैं । 2. प्राधिकृत व्यापारी उनके ग्राहकों को, जिन्होंने एडीआर/जीडीआर जारी किये है अथवा एडीआर/जीडीआर निर्गम जारी करने जा रहे हैं, अनुबंध "सी" और "डी" निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने के लिए सूचित करें । 3. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गये है और इन निदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है । भवदीय (बी. महेश्वरन) |