भूतपूर्व सोविएत संघ द्वारा प्रदान की गई राज्य ऋणों कीचुकौती पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
भूतपूर्व सोविएत संघ द्वारा प्रदान की गई राज्य ऋणों कीचुकौती पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 4 जुलाई 15, 2000 प्रति प्रिय महोदय, भूतपूर्व सोविएत संघ द्वारा प्रदान की गई राज्य ऋणों की प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक 19 मई 1999 के एडी (जीपी सिरीज) परिपत्र सं. 4 के अनुबंध I की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें राज्य ऋणों की चुकौती पर रुस को निर्यातों के संबंधित मामले देख्नें के लिए भारत में नामित किए गये बैंकों के नाम अंतर्विष्ट है । 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि नामित किये गये बैंकों की सूची में ओरिएन्टल बैंक ऑफ् कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ् पतियाला और बैंक ऑफ् पंजाब लि. को समाविष्ट किया जाए । 3. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराएंं । 4. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गये है और इन निदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है । भवदीय ( बी. महेश्वरन ) |