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भूतपूर्व सोविएत संघ द्वारा प्रदान की गई राज्य ऋणों कीचुकौती पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 4

जुलाई 15, 2000

प्रति
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय,

भूतपूर्व सोविएत संघ द्वारा प्रदान की गई राज्य ऋणों की
चुकौती पर वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक 19 मई 1999 के एडी (जीपी सिरीज) परिपत्र सं. 4 के अनुबंध I की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें  राज्य ऋणों की चुकौती पर रुस को निर्यातों के संबंधित मामले देख्नें के लिए भारत में नामित किए गये बैंकों के नाम अंतर्विष्ट   है ।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि नामित किये गये बैंकों की सूची में ओरिएन्टल बैंक ऑफ् कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ् पतियाला और बैंक ऑफ् पंजाब लि. को समाविष्ट किया जाए ।

3. प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत कराएंं ।

4. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गये है और इन निदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है ।

भवदीय

( बी. महेश्वरन )
मुख्य महाप्रबंधक

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