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79067342

काउंटर पर नकदी स्वीकार करना

आरबीआइ/2008-09/146
बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 38 /09.07.005/2008-09

28 अगस्त 2008
6 भाद्र 1930 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

काउंटर पर नकदी स्वीकार करना

हमारे ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कुछ बैंकों ने कुछ ऐसे उत्पाद आरंभ किये हैं जिनमें ग्राहकों को काउंटर पर नकदी जमा नहीं करने दिया जाता है । यह भी पता ला है कि इन बैंकों ने निबंधन और शर्तों में एक शर्त यह भी रखी है कि यदि कोई नकदी जमा करनी हो तो उसे एटीएम के माध्यम से जमा किया जानााहिए ।

2. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग की परिभाषा के अनुसार बैंकिंग का अर्थ ऋण और निवेश करने के प्रयोज़न से जनता से जमाराशि स्वीकार करना है । अत:, बैंक कोई ऐसा उत्पाद नहीं बना सकते जो बैंकिंग की बुनियादी मान्यताओं के अनुरूप न हो । इसके अलावा, निबंधन और शर्तों में ऐसी शर्तें रखना जो काउंटर पर नकदी जमा करने से रोकती हों, अनुचित प्रथा मानी जाएगी ।

3. अत: बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सुनिश्त करें कि उनकी शाखाएं काउंटर पर नकदी ज़मा करने के इच्छुक अपने सभी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से काउंटरों पर नकदी स्वीकार करती हैं । इसके साथ-साथ उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि निबंधन और शर्तों में ऐसी शर्तें शामिल न की जाएं जो काउंटरों पर नकदी जमा करने पर रोक लगाती हों ।

भवदीय

(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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