राष्ट्रीय कलेंडर के अनुसार (शक संवत) दिनांक वहन करने वाले चेकों को भुगतान के लिए स्वीकृत किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
राष्ट्रीय कलेंडर के अनुसार (शक संवत) दिनांक वहन करने वाले चेकों को भुगतान के लिए स्वीकृत किया जाना
भारिबैं/2015-16/297 1 माघ 1937 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया/ महोदय, राष्ट्रीय कलेंडर के अनुसार (शक संवत) दिनांक वहन करने वाले चेकों को भुगतान आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 से लागू रूप में शक संवत को राष्ट्रीय कलेंडर के रूप में स्वीकार किया है और सरकार के सभी सांविधिक आदेश, अधिसूचना, संसद के अधिनियम आदि में शक संवत के दिनांक और ग्रिगरियन कलेंडर के दिनांक दोनों का होना अपेक्षित है। इसलिए हिंदी में लिखित तथा हिंदी दिनांक को वहन करने वाले चेक एक वैध लिखत है। 2. सभी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि अन्यथा सही पाए जाने पर राष्ट्रीय कलेंडर (शक संवत) के अनुसार दिनांक वहन करने वाले चेक को भुगतान हेतु स्वीकार किया जाना चाहिए। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि गतावधि चेक के भुगतान से बचने के लिए राष्ट्रीय शक कलेंडर के दिनांक के समरूपी ग्रिगरियन कलेंडर दिनांक का पता लगाएं। भवदीया, (सुमा वर्मा) |