चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना
भारिबैं/2009-10/133 28 अगस्त 2009 विविध गैर बैंकिंग कंपनियाँ चिट फंड कंपनियों द्वारा जमाराशियाँ स्वीकार करना भारतीय रिज़र्व बैंक जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ट तथा 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों में विनिर्दिष्ट शतों केअंतर्गत शेयरधारकों से राशियाँ प्राप्त करने से इतर जनता से जमाराशियाँ तत्काल प्रभाव से स्वीकारने को प्रतिषिद्ध करने (रोकने) का निदेश देता है। विविध गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा शेयरधारकों से इतर से आज की तारीख तक स्वीकार की गई और धारित जमाराशियाँ उनकी परिपक्वता पर अदा की जाएंगी और उनका नवींकरण नहीं किया जाएगा। 2. आज की तारीख की संशोधनकारी अधिसूचना सं. 207 के साथ ही साथ 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77(अब तक अद्यतन) आपकी सूचना और अनुपालन के लिए संलग्न है। 3. इसकी पावती आप गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करें जिसके अधिकार-क्षेत्र में आपकी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। भवन्निष्ठ (ए.एन.राव) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं. गैबैंपवि. 207/मुमप्र (एएनआर)-2009, दिनांक 28 अगस्त 2009 भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए बैंक को समर्थ बनाने हेतु 20 जून 1977 की अधिसूचना सं. डीएनबीसी.39/डीजी(एच)-77 में अंतर्विष्ट विविध गैर-बैंकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1977 (जिन्हें इसके बाद निदेश कहा गया है) को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ञ, 45-ट तथा 45-ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत संशोधित करने का निदेश देता है अर्थात- "जो एक शेयरधारक है" |