RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79044797

फॉर्म 'ए' या 'बी' में नामांकन की स्वीकृति - केंद्रीय सिविल पेंशन

आरबीआई/2004-2005/138
डीजीबीए.जीएडी.संख्या एच-94/45.05.031/2004-05

24 अगस्त 2004

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी एजेंसी बैंक (सूची के अनुसार)

महोदय,

फॉर्म 'ए' या 'बी' में नामांकन की स्वीकृति - केंद्रीय सिविल पेंशन

कृपया पेंशनर की मृत्यु पर पेंशन की बकाया राशि और ऐसे पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के निपटान के तरीके के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनर को पेंशन के भुगतान के लिए योजना के पैरा 23 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में, जैसा कि आप जानते हैं, नामांकन के अभाव में, मृत पेंशनर के उत्तराधिकारियों को बकाया राशि का भुगतान कुछ निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद किया जाता है। केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सीपीएओ), वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा हमें सूचित किया गया है कि पेंशनर द्वारा नामांकन फार्म जमा न किए जाने अथवा पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों द्वारा नामांकन फार्म स्वीकार न किए जाने के कारण पेंशनरों के उत्तराधिकारियों को पेंशनरों की मृत्यु होने पर पेंशन की बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

3. पेंशनरों और उनके उत्तराधिकारियों को असुविधा से बचाने की दृष्टि से, सरकार द्वारा यह सलाह दी गई है कि सभी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक शाखाओं को उत्तराधिकारियों को पेंशन की बकाया राशि के भुगतान के लिए पेंशनर द्वारा प्रस्तुत जैसा भी मामला हो, फॉर्म 'ए' या 'बी' में नामांकन स्वीकार करना चाहिए। आप कृपया केंद्र सरकार सिविल पेंशन के भुगतान के लिए अधिकृत अपनी सभी शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं। शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करने की सूचना दी जा सकती है कि "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के सिविल पेंशनर को पेंशन के भुगतान की योजना" में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

भवदीय

(एम.टी. वर्गीज)
महाप्रबंधक


अनुलग्नक: दिनांक 2004-05 के डीजीबीए. जीएडी. सं. एच -94A/45.05.031/2004-05

सूचना के लिए प्रति वेतन एवं लेखा अधिकारी (टेक), केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, को प्रेषित व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 066 उनके दिनांक 28 जून, 2004 के दोनों पत्र सीपीएओ/टेक/पेन.एस.एस.एन./2004-05/613 और 615 के संदर्भ में।

(रमेश चंद)

सहायक महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?