छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना
आरबीआइ /2006-2007/349
डीसीएम (एनई ) सं. 7488 /08.07.18 /2006-07
25 अप्रैल, 2007
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
समस्त बैंक
महोदया / महोदय
छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार करना
माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष बैंक द्वारा रुपए की अंश राशि वाला मांग ड्राफ्ट (Demand draft) स्वीकार न करने का मामला दर्ज हुआ है । गुजरात उच्च न्यायालय ने इस मामले में गंभीर रूख अपनाते हुए साथ में निर्देश दिया है कि बैंकों द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट और सिक्के स्वीकार न करने संबंधी मामलों पर वर्तमान अनुदेशों के संदर्भ में कार्रवाई की जाए तथा आवश्यक हो तो , सभी बैंकों को नई अधिसूचना जारी की जाए ।
2. इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी किसी भी शाखा / स्टाफ द्वारा छोटे मूल्यवर्ग के नोट तथा सिक्के स्वीकार करने से इन्कार न किया जाए । आप सभी शाखाओं को यह कड़े आदेश जारी करें कि ध संबंधित स्टाफ ,काउंटरों पर जमा किये जानेवाले छोटे मूल्यवर्ग के नोट / सिक्कों को स्वीकार करने से इन्कार न करें । सभी स्टाफ सदस्यों को इस सबंध में जारी अनुदेशों से पूर्ण रुप से अवगत कराया जाए तथा उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवाएं । इस संबध में यदि किसी स्टाफ सदस्यें द्वारा इन्कार करने /अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी ।
3. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय
(यु.एस. पालिवाल )
मुख्य महा प्रबंधक