स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत
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स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत
सब्सिडी राशि का हिसाब रखना
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं./09.16.01/2001-2002
7 मार्च 2002
अध्यक्ष /प्रबंध निदेशक
सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षैत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त )
महोदय,
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत
सब्सिडी राशि का हिसाब रखना
कृपया दिनांक 29 मई 1999 का हमारा परिपत्र सं. ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.100/09.16.01/ 98-99 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के घटक, शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम /शहरी क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास कें अंतर्गत दी जानेवाली सब्सिडी राशि अंतिम चरण सहायिकी (बैक एन्डेड़ सब्सिडी) मानी जाएगी । कति पय बैंको योजना के अंतर्गत सब्सिडी हेतु लेखा प्रकिया के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे थे । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत उधारकर्ताओं को स्वीकार्य सब्सिडी, उधारकर्ता के नाम सावधि जमाराशि में रखने के बजाय उधारकर्ता-वार सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में रखी जाए। बैंको को सब्सिडी आरक्षित निधि खाते पर ब्याज नहीं लगाएं। इस परिप्रेक्ष्य में सब्सिडी राशि को छोड़कर ऋण पर ब्याज लगाया जाए । सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में जमाशेष, आरक्षित नकदी निधी अनुपात / सांविधिक चलनिधि अनुपात हेतु मांग और मीयादी देयताओंका हिस्सा नहीं बनेगी ।
2. कृपया पावती भेजें ।
भवदीय,
(पी. के. बाहिनीपति )
उप महाप्रबंधक