RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79285712

ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखा प्रक्रिया - स्पष्टीकरण

आरबीआई/213/2004
डीजीबीए.जीएडी.संख्या एच-1169/42.01.034/2003-04

दिनांक: 22 मई 2004

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक /
प्रबंध निदेशक,
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी,
सभी राष्ट्रीयकृत बैंक
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड /
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड/आईडीबीआई बैंक लिमिटेड/
यूटीआई बैंक लिमिटेड
(संलग्न सूची के अनुसार)

प्रिय महोदय,

ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखा प्रक्रिया - स्पष्टीकरण

कृपया हमारा 16 अप्रैल 2004 का परिपत्र आरबीआई/145/2004 (डीजीबीए जीएडी संख्या एच-1068/42.01.034/2003-04) देखें, जिसके साथ ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओल्टास) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया की एक प्रति अग्रेषित की गई थी।

2. 1 जून, 2004 से ओल्टास को सुचारू रूप से प्रारम्भ करने संबन्धित कुछ प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना समीचीन हो गया है।

क) चालान पहचान संख्या (सीआईएन)

चालानों की संख्या के संबंध में पैराग्राफ 1.3.3 का संदर्भ लिया जा सकता है। हम स्पष्ट करते हैं कि हर रोज, प्रत्यक्ष करों के सभी चालानों, नकदी, ट्रांस्फर चेक और क्लियरिंग चेकों के साथ जमा को एक क्रम संख्या से नंबर देय होगा। जबकि नकद और हस्तांतरण चेक (यानी एकत्र करने वाली शाखा पर तैयार किया गया चेक) के साथ प्रस्तुत चालान के टीयर-आफ हिस्से को निविदाकर्ता को निविदा की तारीख, बीएसआर कोड और सीआईएन आदि को इंगित करते हुए निर्धारित रबर स्टैंप के साथ वापस करने की आवश्यकता होती है, क्लियरिंग चेक (यानी अन्य शाखाओं / बैंकों पर देय) के साथ दिए गए चालान को केवल राशि की प्राप्ति पर वापस करना होगा। प्राप्त करने वाले बैंक शाखा के अधिकृत अधिकारी को चालान के साथ-साथ मूल चालान के टियर-ऑफ हिस्से पर हस्ताक्षर करने की भी आवश्यकता होती है।

ख) पैन/टैन नंबर

आयकर विभाग द्वारा हमें यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकों को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पैन/टीएएन संख्या के अभाव में चालान पर प्राप्तकर्ता का नाम और पता दर्ज करना आवश्यक है। इसलिए, एकत्र करने वाली शाखाओं को पैन/टैन के लिए जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

(कृपया लेखा प्रक्रिया के पैरा 1.2 (सी) को देखें)।

3. बैंकों से अनुरोध है कि वे ओएलटीएएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के लिए आयकर वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in) का उपयोग करें।

4. कुछ बैंकों के साथ हमारी बातचीत से पता चलता है कि बैंक शाखाएं सीआईएन, बीएसआर और निविदा की तारीख आदि वाले रबर स्टैंप चालान पर नहीं लगा रही हैं। यह 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी है। कृपया सुनिश्चित करें कि स्टाम्प को तत्काल प्रभाव से हमेशा लगाया जाए।

5. यह भी सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक और एनएसडीएल ने हेल्प-डेस्क की स्थापना की है। शाखाएं esetgad@mtnl.net.in और tininfo@nsdl.co.in (9892788899/9869275997 (एसबीआई) और 022-24994650 (एनएसडीएल) को सीधे मेल कर सकती हैं।

कृपया तदनुसार व्यवस्था करें।

सादर

ह/-

(प्रबल सेन)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?