प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ
आरबीआई/2016-17/165 29 नवम्बर 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते – सावधानियाँ कृपया “नकदी का आहरण – साप्ताहिक सीमा” विषय पर हमारे दिनांक 25 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम(आयो)सं1424/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें । काले धन को वैध बनाने वालों एवं बेनामी संपत्ति लेनदेन और धन शोधन नियमों के तहत कानूनी खामियाजों से निर्दोष किसानों और PMJDY के ग्रामीण खाताधारकों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि 09 नवंबर 2016 के बाद पीएमजेडीवाई खातों में विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) में जमा की गई धनराशि के संबंध में एहतियात के तौर पर, ऐसे खातों के संचालन पर कुछ निश्चित सीमाएं निर्धारित की जाए। अस्थायी उपाय के तौर पर, बैंकों पीएमजेडीवाई खातों के संबंध में निम्न निगरानी करने हेतु सूचित किया जाता है :
भवदीय (पी. विजय कुमार) |