आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति - पीएमआरवाई योजना के अंतर्गत - कार्यक्रम वर्ष 2003-04 - आरबीआई - Reserve Bank of India
आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति - पीएमआरवाई योजना के अंतर्गत - कार्यक्रम वर्ष 2003-04
आरबीआई/2004/75 आरपीसीडी.पीएलएनएफ़एस.बीसी.सं.67/09.04.01/2003-04 25 फरवरी 2004 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रिय महोदय, आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति कृपया हमारे परिपत्र आरपीसीडी.बीसी.82/09.04.01/2002-03 दिनांक 31 मार्च 2003 के अनुबंध 'बी' का संदर्भ लें। निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित वर्ष के लक्ष्य के 50% आवेदन स्वीकृत किए जाने चाहिए थे और बैंकों द्वारा दूसरी तिमाही के अंत तक यानी 30 सितंबर 2003 तक लक्ष्य का 15% ही ऋण वितरित किया जाना चाहिए था। उपलब्ध नवीनतम डेटा से संकेत मिल रहा है कि वास्तविक प्रदर्शन के मामले में अंतर के कारण बैंकों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहना आवश्यक है। वर्ष के अंत में आवेदनों की भारी संख्या को टालने के लिए भी यह आवश्यक है। 2. अतः आपसे अनुरोध है कि कार्यक्रम वर्ष 2003-04 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदनों की स्वीकृति और वितरण के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों दृष्टि से लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करें। 3. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय
(जी.पी. बोरा) उप महाप्रबंधक |