फॉर्म 15-जी /15-एच प्रस्तुत करते समय बैंकों द्वारा प्राप्ति-सूचना दिया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
फॉर्म 15-जी /15-एच प्रस्तुत करते समय बैंकों द्वारा प्राप्ति-सूचना दिया जाना
आरबीआई/2012-13/516 31 मई 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदया / महोदय फॉर्म 15-जी /15-एच प्रस्तुत करते समय बैंकों द्वारा प्राप्ति-सूचना दिया जाना जैसा कि आप जानते हैं, जो जमाकर्ता आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत फॉर्म 15-जी /15-एच में घोषणा प्रस्तुत करते हैं उनके खाते से टीडीएस की कटौती करना बैंकों से अपेक्षित नहीं है। तथापि हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि ग्राहकों द्वारा फॉर्म 15-जी /15-एच में घोषणा प्रस्तुत करने के बावजूद बैंक कई बार स्रोत पर कर कटौती कर रहे हैं जिससे ग्राहकों को असुविधा हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। शाखाओं में प्राप्त फॉर्मों के खो जाने या फॉर्मों की खोजबीन नहीं रखने के कारण ही ऐसी नौबत आती है। 2. हमने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से परामर्श लेते हुए इस मामले की जांच की है। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बेहतर ग्राहक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे फॉर्म 15-जी /15-एच की प्राप्ति करते समय प्राप्ति-सूचना दें। इससे एक जवाबदेही की प्रणाली के निर्माण में सहायता मिलेगी तथा बैंको की ओर से होने वाली किसी चूक के लिए ग्राहकों को असुविधा नहीं होगी। भवदीय (राजेश वर्मा) |