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फॉर्म 15-जी /15-एच प्रस्तुत करते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वाराप्राप्ति-सूचना दिया जाना

आरबीआई/2012-13/542
ग्राआऋवि.आरआरबी.सीओ.बीसी.78/03.05.33/2012-13

 जून 24, 2013

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया / महोदय

फॉर्म 15-जी /15-एच प्रस्तुत करते समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वाराप्राप्ति-सूचना दिया जाना

जैसा कि आप जानते हैं, जो जमाकर्ता आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत फॉर्म 15-जी /15-एच में घोषणा प्रस्तुत करते हैं उनके खाते से टीडीएस की कटौती करना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अपेक्षित नहीं है। तथापि हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि ग्राहकों द्वारा फॉर्म 15-जी /15-एच में घोषणा प्रस्तुत करने के बावजूद बैंक कई बार स्रोत पर कर कटौती कर रहे हैं जिससे ग्राहकों को असुविधा हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। शाखाओं में प्राप्त फॉर्मों के खो जाने या फॉर्मों की खोजबीन नहीं रखने के कारण ही ऐसी नौबत आती है।

2. हमने इस मामले की जांच की है। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा बेहतर ग्राहक सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे फॉर्म 15-जी /15-एच की प्राप्ति करते समय प्राप्ति-सूचना दें। इससे एक जवाबदेही की प्रणाली के निर्माण में सहायता मिलेगी तथा बैंको की ओर से होने वाली किसी चूक के लिए ग्राहकों को असुविधा नहीं होगी।

भवदीय

(ए. उद्गाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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