वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने प्रयोग (अर्थात् कार्यालय एवं कर्मचारियों के निवास) के लिए पट्टा/किराएदारी आधार पर परिसर का अधिग्रहण - आरबीआई - Reserve Bank of India
वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने प्रयोग (अर्थात् कार्यालय एवं कर्मचारियों के निवास) के लिए पट्टा/किराएदारी आधार पर परिसर का अधिग्रहण
आरबीआई /2012-13/300 20 नवंबर 2012 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय/महोदया वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने प्रयोग (अर्थात् कार्यालय एवं कर्मचारियों के निवास) के लिए पट्टा/किराएदारी आधार पर परिसर का अधिग्रहण कृपया उक्त विषय पर दिनांक 11 नवंबर 1998 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 105/22.01.003/98 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि बैंकों द्वारा अपने प्रयोग के लिए पट्टा/किराएदारी के आधार पर परिसरों के अधिग्रहण के लिए अपनाए जाने वाले मानकों और प्रक्रियाओं का निर्धारण स्वयं बैंकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। तदनुसार यह निर्णय लिया गया था कि बैंक के निदेशक मंडलों को इस संबंध में नीति निर्धारित करनी चाहिए। तथा विभिन्न स्तरों पर शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित बैंक के प्रयोग के लिए पट्टा/किराएदारी आधार पर परिसरों का अधिग्रहण करने के संबंध में सभी पहलुओं पर विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए इसके अतिरिक्त, शाखा प्राधिकरण पर दिनांक 02 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 26/ 22.01.001/2012-13 के पैरा 21 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि शाखा खोलने के लिए परिसर का अधिग्रहण करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा की भौगोलिक स्थिति महानगरपालिका/ नगरपालिका/ शहरी क्षेत्र प्राधिकरण/ ग्राम पंचायत या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के स्थानीय मानदंडों/कानूनों का पालन करती है 2. कुछ मामलों में यह पाया गया है कि बैंकों ने अपनी शाखाओं के लिए परिसरों का अधिग्रहण करने के पूर्व उक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ग्राहकों को असुविधा हुई तथा बैंकों के लिए प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम की संभावना बनी, जिससे बचा जा सकता था। 3. अतएव इस पर पुनः जोर दिया जा रहा है कि बैंकों को महानगरी, शहरी, अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण इलाकों से संबंधित परिसरों को पट्टा/किराएदारी आधार पर लेने के लिए अपने निदेशक मंडल द्वारा बनाई गई नीतियों एवं परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। शाखा खोलने के लिए परिसर का अधिग्रहण करते समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शाखा की भौगोलिक स्थिति महानगरपालिका/ नगरपालिका / शहरी क्षेत्र प्राधिकरण/ ग्राम पंचायत या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के स्थानीय मानदंडों/ कानूनों का पालन करती है। भवदीय (सुधा दामोदर) |