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प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण

भारिबैं./2008-09/446

गैबैंपवि./नीति प्रभा.(एससी/आरसी) कंपरि.सं. 13/ 26.03.001/2008-09
22 अप्रैल 2009
 

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक
सभी पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/ पुनर्संरचना कंपनिया

 
महोदय,
 

प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी)
द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण

 

बैंक को मिले संदर्भों में यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी द्वारा अन्य प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी से वित्तीय परिसंपत्तियों के अर्जन वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफायसी) अधिनियम/बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होंगे। इसके अलावा कतिपय प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों ने यह भी जानना चाहा है कि क्या प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ अपनी प्राप्तियों की वसूली हेतु अपने द्वारा अर्जित ऋणों की पुनर्संरचना के लिए अपनी निधियों का इस्तेमाल कर सकती हैं? 

2. इन मामलों की जांच की गई है और उत्तर इस प्रकार हैं :

 

(i) एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी सरफायसी अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत न तो "बैंक" है और न उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(एम) के उपबंधों के अंतर्गत एक "वित्तीय संस्था", अस्तु किसी एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी द्वारा किसी अन्य प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी से वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन सरफायसी अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुरूप नहीं होगा।

(ii) किसी प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी द्वारा ऋणों की पुनर्संरचना उनके द्वारा अपनी प्राप्तियों की वसूली करने का एक विकल्प/साधन हैं। इसलिए, प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा अपनी प्राप्य राशियों की वसूली मात्र के प्रयोजन से अर्जित ऋण खातों की पुनर्संरचना करने के लिए अपनी निधियों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

 
 

आपका

 
 

(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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