प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) द्वारा वित्तीय परिसंपत्तियों का अर्जन- स्पष्टीकरण
भारिबैं./2008-09/446 |
गैबैंपवि./नीति प्रभा.(एससी/आरसी) कंपरि.सं. 13/ 26.03.001/2008-09 |
22 अप्रैल 2009
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अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक |
महोदय, |
प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों (एससी/आरसी) |
बैंक को मिले संदर्भों में यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या एक प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी द्वारा अन्य प्रतिभूतिकरण कंपनी/ पुनर्संरचना कंपनी से वित्तीय परिसंपत्तियों के अर्जन वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफायसी) अधिनियम/बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होंगे। इसके अलावा कतिपय प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों ने यह भी जानना चाहा है कि क्या प्रतिभूतिकरण कंपनियाँ/पुनर्संरचना कंपनियाँ अपनी प्राप्तियों की वसूली हेतु अपने द्वारा अर्जित ऋणों की पुनर्संरचना के लिए अपनी निधियों का इस्तेमाल कर सकती हैं? 2. इन मामलों की जांच की गई है और उत्तर इस प्रकार हैं : |
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आपका |
(पी. कृष्णमूर्ति) |