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एशियन समाशोधन संघ - ’स्पॉट’ आधार के अतिरिक्त ’टॉम’ आधार पर भी नास्ट्रो खाता में निधियन

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 25

17 फरवरी 2001

प्रति
विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

प्रिय महोदय,

एशियन समाशोधन संघ - ’स्पॉट’ आधार के अतिरिक्त
’टॉम’ आधार पर भी नास्ट्रो खाता में निधियन

एसीएम ज्ञापन के पैरा 12 (पप) के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों के लिए स्पॉट आधार पर भाग लेनेवाले देशों में वाणिज्य बैंकों के साथ उनके एशियन समाशोधन संघ डालर खातों के निधियन हेतु एसीयु-1 फार्म में दो प्रतियों में बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को अनुरोध किया जाना अपेक्षित है ।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों से भाग लेनेवाले वाणिज्य बैंकों के साथ उनके एशियन समाशोधन संघ डालर खातों के निधियन साथ ही साथ उनके साथ रखे गये उनके संपर्ककर्ता बैंकों के एशियन समाशोधन संघ डालर खातों के अतिरिक्त तरलता के प्रत्यावर्तन हेतु अनुरोध क्रमश: एसीयु 1 और एसीयु 2 फार्मेट में बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई द्वारा ’स्पॉट’ आधार के अतिरिक्त ’टॉम’ आधार पर बुकिंग लेनदेन सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वे उनके आवेदन बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को मूल्य तिथि से एक दिन पहले अपराहन 3 बजे से पहले प्रस्तुत करें ।

3. उक्त उल्लिखित परिवर्तन के कारण फार्म एसीयु 1 संलग्न पर्ची से पुन: प्रस्तुत किया जाये ।

4. इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये है और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है ।

भवदीया,

( कि.ज. उदेशी )
मुख्य महा प्रबंधक

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