आरबीआई 2012-13/ 355 डीपीएसएस सीओ आरटीजीएस सं.1052 /04.04.017 / 2012-13 31 दिसंबर 2012 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/ सभी आरटीजीएस सहभागियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/महोदया, नेक्स्ट जनरेशन आरटीजीएस (एनजी-आरटीजीएस) प्रणाली में आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानकों को अपनाना मौद्रिक नीति 2011-12 की दूसरी तिमाही की समीक्षा में यह घोषणा की गई थी कि एनजी-आरटीजीएस प्रणाली को आईएसओ 20022 मानकों के अनुसार एक्स्टेंसिबल मार्कअप लैंगवेज़ (एक्सएमएल) मैसेजों का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। 2. तदनुसार, चुनिन्दा बैंकों, आईडीआरबीटी, एनपीसीआई और सीसीआईएल और आरबीआई के सदस्यों वाले कार्यदल का गठन मई 2012 में किया गया था ताकि कारोबारी आवश्यकताओं की पहचान की जा सके और आईएसओ 20022 कम्प्लायंट मैसेज फार्मेट्स को अपनाने की तकनीकी व्यावहारिकता की समीक्षा की जा सके। आईएसओ मानक प्रमाणीकरण प्राधिकरण ने इस बात की पुष्टि की कि, कार्यदल द्वारा सुझाए गए मैसेज फार्मेट्स आईएसओ 20022 मानकों के अनुरूप हैं। कार्यदल ने इस बात की भी समीक्षा की कि, आईएसओ 20022 मानक मैसेज फार्मेट्स को विभिन्न हितधारकों द्वारा अपनाए जाने के लिए कितना समय दिया जाना चाहिए और उसने कार्यान्वयन के लिए तीन महीने की समय सीमा का सुझाव दिया। 3. उपर्युक्त के संदर्भ में प्रस्तावित एनजी-आरटीजीएस प्रणाली के लिए इन मैसेज फार्मेट्स को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है जो मौजूदा आरटीजीएस प्रणाली का स्थान लेगी। एनजी-आरटीजीएस प्रणाली के लिए आईएसओ 20022 मानक मैसेज फार्मेट्स भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक के अंतर्गत उपलब्ध हैं: /documents/87730/39711262/RTGISO20022.pdf। आपको निर्देश दिया जाता है कि इसे डाउनलोड करें ताकि 31 मार्च 2013 तक आपके पास उपलब्ध आधारभूत ढांचे को आईएसओ मैसेज फार्मेट्स के निपटान के संबंध में समर्थ बनाया जा सके। 4. एनजी आरटीजीएस प्रणाली के लिए रिज़र्व बैंक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करेगा। इस संबंध में हमारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग आपसे अलग से संपर्क करेगा। 5. जैसा कि पैरा 3 में कहा गया है, सभी आरटीजीएस सदस्यों को 31 मार्च 2013 तक आईएसओ 20022 मैसेज फार्मेट के अनुरूप तकनीकी क्षमताओं से युक्त होना होगा ताकि वे एनजी आरटीजीएस प्रणाली में भाग ले सकें। कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें और इस पत्र के प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर इस संबंध में की गई आवश्यक कार्रवाई की पुष्टि करें। भवदीय (विजय चुग) मुख्य महाप्रबंधक |