एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी निर्गम - आरबीआई - Reserve Bank of India
एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी निर्गम
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 52 नवंबर 23, 2002 सेवा में महोदया/महोदय, एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी निर्गम प्राधिकृत व्यापारीयों का ध्यान फरवरी 13, 2002 के एपी(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र सं. 21 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके साथ मार्च 2, 2001 की अधिसूचना फ्टमा सं. 41/2001-आरबी की प्रतिलिपि संलग्न की गई थी । उसके विनियम 4 आ के अनुसार, भारतीय कंपनी अपने शेयरधारकों के शेयरों के बदले, अग्रणी प्रबंधक द्वारा निर्धार्य कीमत पर, भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिदेशों और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाँड और साधारण शेयर (डिपॉजिटरी प्राप्ति प्रक्रिया के माध्यम से) योजना, 1993 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, समुद्रपारीय डिपॉजिटरी के एडीआर/जीडीआर निर्गम को प्रायोजित कर सकती है । 2. भारतीय कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय बाज़ार में एडीआर/जीडीआर के निर्गमों के माध्यम से जैसर कि भारत सरकार ने 19 जुलाई 2002 की अधिसूचना सं. 15/23/99-एनआरआई द्वारा अधिसूचित की है, शेयरों के विनिवेश के लिए कार्यकारी दिशानिदेश संलग्न है । 3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने उनके कार्यनीतिक महत्व के विचार से विनिवेश प्रक्रिया में प्रथम चरण में शेयरों के अभिग्रहण के लिए और आज्ञापक दूसरे चरण में सार्वजनिक खरीद प्रस्ताव के लिए एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी की आय के उपयोग के संबंध में 8 जुलाई 2002 को प्रेस नोट सं. 15/4/2002-एनआरआई (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया है । 4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें । 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फ्टमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया (ग्रेस कोशी) |