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आयातों के लिए अग्रिम प्रेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केद्रीय कार्यालय
मुंबइ


ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र सं.49

दिसंबर 15, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

आयातों के लिए अग्रिम प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान आयातों के लिए अग्रिम प्रेषण से संबंधित सितंबर 17, 2003 के ए.पी(डिआई आर सीरिज) परिपत्र क्रं. 15 की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियां अथवा केंद्रीय / राज्य सरकारों के विभाग/उपक्रम जो अग्रिम भुगतान के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के अग्रिम प्रेषण के लिए किसी ख्याति प्राप्त अंतरराष्ट्रीय बैंक की गारंटी की विशिष्ट माफी लेना वांछनीय है ।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को दे दें ।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए है ।

भवदीय

ग्रेस कोशी
मुख्य महा प्रबंधक

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