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निम्‍न आय वर्ग के लिए प्रदान किए जाने वाले आवास ऋण क्रेडिट जोखिम निधि ट्रस्‍ट द्वारा गारंटीकृत अग्रिम (सीआरजीएफटीएलआईएच) पर – जोखिम भार और प्रावधानीकरण

आरबीआई/2013-14/370
शबैं‍वि‍.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.37/09.22.010/2013-14

14 नवंबर 2013

मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

निम्‍न आय वर्ग के लिए प्रदान किए जाने वाले आवास ऋण क्रेडिट जोखिम निधि ट्रस्‍ट द्वारा गारंटीकृत अग्रिम (सीआरजीएफटीएलआईएच) पर – जोखिम भार और प्रावधानीकरण

भारत सरकार,आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 21 जून 2012 की अपनी अधिसूचना सं. ओ-17034/122/2009-एच के माध्‍यम से निम्‍न आय वर्ग के लिए प्रदान किए जाने वाले आवास ऋण क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि ट्रस्‍ट की स्‍थापना की है। सीआरजीएफटीएलआईएच द्वारा गारंटीकृत ऋणों के लिए उचित जोखिम भार दिए जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि:

1. जोखिम भार :

पात्र उधारकर्ताओं के आवास ऋण में सीआरजीएफटीएचआईएच द्वारा गारंटीकृत हिस्‍से के लिए शहरी सहकारी बैंक ‘शून्‍य’ जोखिम-भार दें। काउंटर पार्टी के अनुसार गारंटीकृत हिस्‍से के बाद जो भी अतिरिक्‍त बकाया शेष राशि हैं,उनपर उचित जोखिम भार लागू होगा।

2. प्रावधानीकरण

यदि सीआरजीएफटीएलआईएच द्वारा गारंटीकृत अग्रिम अनर्जक बन जाते हैं, तो इस मामले में आवास ऋण के गारंटीकृत हिस्‍से के लिए कोई प्रावधान आवश्‍यक नहीं है। परंतु ऋण के गारंटीकृत हिस्‍से के बाद जो अतिरिक्‍त बकाया राशि हैं, उनके लिए अनर्जक अस्तियों के संबंध में विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।

भवदीय,

(ए.के.बेरा)
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

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