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79121003

अग्रिम – फुटकर (आउट ऑफ पाकेट) खर्च

आरबीआई/2012-13/155
बैंपविवि.डीआईआर.सं.34/04.02.001/2012-13

1 अगस्त 2012

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय/महोदया

अग्रिम – फुटकर (आउट ऑफ पाकेट) खर्च

कृपया दिनांक 15 नवम्बर 1976 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 131/सी.96-97 के पैरा 3 में निहित अनुदेश तथा दिनांक 15 नवम्बर 2011 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेश बैंपविवि. डीआईआर. बीसी सं. 51/04.02.001/2011-12 के अनुबंध की टिप्पणी (i) देखें ।

2. अब तक, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) अपने सदस्य बैंकों के लिए फुटकर (आउट ऑफ पाकेट) खर्च निर्धारित करता रहा है । भारतीय बैंक संघ ने सदस्य बैंकों के साथ परामर्श करके इस मामले की समीक्षा की है और यह पाया गया है कि फुटकर खर्च बैंकों द्वारा दस्तावेज़ों को प्रेषित / कूरियर करने, संचार तथा स्विफ्ट परिचालनों जैसी विनिर्दिष्ट गतिविधियों के लिए किए गए ख़र्चों से संबंधित होते हैं और यह भी पाया गया है कि ये दरें सेवा देने वाली एजेंसियों और सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं, जो कि अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होती हैं।

3. अतएव, यह निर्णय लिया गया है कि आईबीए द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से फुटकर खर्च निर्धारित करने की प्रथा समाप्त कर दी जानी चाहिए और फुटकर खर्च की वसूली करने का निर्णय स्वयं बैंकों पर छोड़ देना चाहिए। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे फुटकर ख़र्चों की वसूली करते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रभार औचित्यपूर्ण है तथा वास्तविक लागत पर आधारित हैं।

भवदीय

(सुधा दामोदर )
मुख्य महाप्रबंधक

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