सामान्य बैंकिंग कारोबार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) (ए) के अंतर्गत राज्य सरकारी बैंकों को अग्रिम - आरबीआई - Reserve Bank of India
सामान्य बैंकिंग कारोबार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) (ए) के अंतर्गत राज्य सरकारी बैंकों को अग्रिम
भारिबैं / 2011-12/209 30 सितंबर 2011 सभी राज्य सहकारी बैंक महोदय, सामान्य बैंकिंग कारोबार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की जैसाकि आपको ज्ञात है रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) (ए) के अंतर्गत निकासी – समायोजन, चलनिधि आदि जैसे सामान्य बैंकिंग कारोबार के प्रयोजन हेतु ऋण और अग्रिमों पर प्रदान ब्याज दर, दिनांक 20 अप्रैल 1999 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि. सं. एनबी.बीसी. 93/03.03.02/98-99 के अनुसार बैंक दर पर उपलब्ध करवाई जाती है। 2. अब यह निर्णय लिया गया है कि इसके पश्चात् राज्य सहकारी बैंकों को ऐसी सुविधा रेपो दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। भवदीय (आई. एस. नेगी) |