ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन - आरबीआई - Reserve Bank of India
ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन
आरबीआई/2023-24/43 14 जून 2023 सभी एजेंसी बैंक महोदया/ महोदय ICEGATE भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए एजेंसी कमीशन कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित एजेंसी बैंको द्वारा सरकारी कारोबार के संचालन पर दिनांक 1 अप्रैल 2023 के हमारे मास्टर परिपत्र - एजेंसी कमीशन का भुगतान के पैरा 21 का संदर्भ देखें। 2. चूंकि ICEGATE (CEP) भुगतान गेटवे के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित कुछ लेनदेन अब एजेंसी बैंकों द्वारा 01 अप्रैल 2023 से मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई को रिपोर्ट किए जा रहे हैं, इसलिए उपरोक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 21 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित पैरा 21 निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: “एजेंसी बैंकों को केंद्र सरकार के लेनदेनों से संबंधित अपने एजेंसी कमीशन के दावे सीएएस नागपुर को और राज्य सरकार के लेनदेनों से संबंधित अपने एजेंसी कमीशन के दावे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निहित प्रारूप में प्रस्तुत करने होते हैं। तथापि, जीएसटी प्राप्ति से संबंधित लेनदेन, टिन 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर संग्रहण से संबंधित लेनदेन और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई को रिपोर्ट किया गया ICEGATE भुगतान गेटवे से अप्रत्यक्ष करों के संग्रहण से संबंधित लेनदेन के संबंध में एजेंसी कमीशन के दावों का निपटान केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा और तदनुसार, जीएसटी संग्रहण, टिन 2.0 व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष कर का संग्रहण और ICEGATE भुगतान गेटवे द्वारा अप्रत्यक्ष कर संग्रहण करने वाले सभी प्राधिकृत एजेंसी बैंको को सूचित किया जाता है है कि उक्त प्राप्तियों से संबंधित एजेंसी कमीशन के अपने दावे केवल मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में ही प्रस्तुत करें। सीएएस नागपुर, आरबीआई में रिपोर्ट की गयी केंद्र सरकार के लेनदेन के लिए एजेंसी कमीशन के दावे का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक के सीएएस, नागपुर द्वारा जारी रहेगा। सभी एजेंसी बैंकों के लिए एजेंसी कमीशन का दावा प्रस्तुत करने संबंधी प्रारूप और शाखा अधिकारियों और सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) या लागत लेखाकार (कॉस्ट अकाउंटेट) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के अलग और विशिष्ट सेट क्रमश: अनुबंध-2, अनुबंध 2ए और अनुबंध 2बी में दिए गए हैं। ये प्रमाणपत्र, कार्यकारी निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक (सरकारी कारोबार के प्रभारी) के इस आशय के नियमित प्रमाणपत्र कि कोई पेंशन बकाया क्रेडिट किया जाना बाकी नहीं है/नियमित पेंशन/बकाया जमा करने में कोई देरी नहीं हुई है, के अतिरिक्त होंगे।" 3. उक्त मास्टर परिपत्र के अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित हैं। भवदीय (इंद्रनील चक्रबर्ती) |