एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
भारिबैंक/2019-20/21 31 जुलाई 2019 सभी एजेंसी बैंक महोदय/महोदया एजेंसी कमीशन- समाधान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना कृपया एजेंसी कमीशन का दावा करने से संबंधित दिनांक 2 जुलाई 2018 के हमारे मास्टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” के पैरा 19 और 20 को देखें जिसके आधार पर एजेंसी बैंक एजेंसी कमीशन के दावों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को दो प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। 2. अब इस संबंध में भारत सरकार के साथ परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर और भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में (जीएसटी संग्रहण के लिए मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय सहित) एजेंसी कमीशन का दावा करते समय एजेंसी बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस संबंध में अनुबंध ए और अनुबंध बी में दिए गए संशोधित फार्मेट में प्रमाण-पत्रों को सनदी लेखाकार और बैंक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। नए फार्मेट में प्रमाण-पत्रों को दिनांक 1 जुलाई 2019 से एजेंसी बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए एजेंसी कमीशन दावों के साथ प्रस्तुत किया जाए। 3. ये प्रमाण पत्र, कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महाप्रबंधक (सरकारी कारोबार के प्रभारी) से नियमित प्रमाण पत्र के इस आशय के कि कोई भी बकाया पेंशन जमा करने के लिए नहीं है/ नियमित पेंशन जमा करने में विलंब हुआ है /उसका कोई बकाया है, के अतिरिक्त होंगे । भवदीय (पार्था चौधरी) एजेंसी बैंक द्वारा प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि दावा किए गए एजेंसी कमीशन की राशि रु. .............................................................. (रुपये.....................................) केंद्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखांकन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए सरकारी लेनदेनों की दैनिक नामावली में दर्ज किए गए अनुसार और बैंक में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के अनुसार प्राप्तियों और पेंशन भुगतानों के संबंध में लेनदेनों की संख्या और ‘पेंशन के अलावा भुगतान’ के संबंध में लेनदेन की राशि को ध्यान में रखकर गणना की गई है और उपर्युक्त राशि की गणना करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र “एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी कारोबार को संचालित करना-एजेंसी कमीशन का भुगतान” में निर्दिष्ट पात्र मदें ही ली गयी है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन के दावों में वर्तमान दावा में एक बार ही शामिल किया गया है। 2. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण को विधिवत स्क्रोल किया गया है और निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को विप्रेषित किया गया तथा एजेंसी कमीशन का किए जा रहे दावा की अवधि के लिए बैंक के पास स्क्रोल के लिए कोई भी लेनदेन लंबित नहीं है। 3. साथ ही, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे पास उपलब्ध पात्र पेंशनरों के खाता का माहवार ब्योरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है और प्राप्ति लेनदेनों की संख्या जिसके लिए एजेंसी कमीशन का दावा किया गया है वह बैंक की कर देयताओं से संबंधित लेनदेनों और आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न मदों के तहत स्रोत पर कर की कटौती से से अलग है हैं ।
हस्ताक्षर, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम और बैंक का सील प्रमाणित किया जाता है कि हमने शाखाओं द्वारा किए गए सरकारी लेनदेनों से संबंधित अभिलेखों की जांच की है और एजेंसी कमीशन के रूप में दावा की गई राशि रू.........................................( रुपये..........................................) की लेखा-परीक्षा की गई है और केंद्रीय/राज्य सरकारों/भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखांकन प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए सरकारी लेनदेनों की दैनिक नामावली में दर्ज किए गए अनुसार और बैंक में उपलब्ध अन्य अभिलेखों के अनुसार तथा बैंक की बहीयों में दर्ज किए गए अभिलेख के अनुसार पेंशन के अलावा भुगतानों के संबंध में लेनदेनों की मूल्य को और ‘प्राप्तियों और पेंशन के भुगतान के संबंध में लेनदेनों की संख्या को सही पाया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लेनदेनों के लिए एजेंसी कमीशन के दावों में वर्तमान दावा में एक बार ही शामिल किया गया है। 2. यह भी सत्यापित किया गया है कि केंद्र/राज्य सरकारों की ओर से सरकारी प्राप्तियों (कर और गैर कर दोनों) के संग्रहण को विधिवत स्क्रोल किया गया है और निधियों को भारतीय रिज़र्व बैंक को विप्रेषित किया गया तथा एजेंसी कमीशन का किए जा रहे दावा की अवधि के लिए बैंक के पास स्क्रोल के लिए कोई भी लेनदेन लंबित नहीं है। 3. साथ ही, यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमारे पास उपलब्ध पात्र पेंशनरों के खाता का माहवार ब्योरा निम्नलिखित सारणी के अनुसार है और उपर्युक्त एजेंसी कमीशन की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक की वर्तमान अनुदेशों के अनुसार पात्र लेनदेनों के आधार पर ही की गई है और प्राप्ति लेनदेन बैंक के सभी कर देयताओं से संबंधित लेनदेनों से अलग है।
हस्ताक्षर, नाम, पंजीकरण सं. और सनदी लेखाकार का पता |