सरकारी व्यवसाय का संचालन - एजेंसी कमीशन - दरों का संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी व्यवसाय का संचालन - एजेंसी कमीशन - दरों का संशोधन
आरबीआई/2005-06/384 8 मई 2006 अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / महोदय, सरकारी व्यवसाय का संचालन - एजेंसी कमीशन - दरों का संशोधन कृपया हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं 379/31.12.010 (सी)/2005-06 दिनांक 25 जुलाई 2005 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें सरकारी कार्य संचालन के लिए बैंकों को देय एजेंसी कमीशन की संशोधित दरों के बारे में सूचित किया गया है। 2. हमें एजेंसी बैंकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि एजेंसी कमीशन की वर्तमान दरें बैंकों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं करती हैं और उनके द्वारा प्राप्य कमीशन में कमी आई है। एजेंसी बैंकों ने विशेष रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि सरकार की ओर से उच्च मूल्य भुगतान के कारण बैंकों के पास कुछ दिनों के लिए धन की कमी रही है। 3. तत्पश्चात हमने मौजूदा दरों की समीक्षा की है और दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:
4. उपर्युक्त दरें 1 जुलाई 2005 से प्रभावी होंगी। 5. कृपया पावती भेजें। सादर ह/- |