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असेट प्रकाशक

79050883

सरकारी व्यवसाय का संचालन - एजेंसी कमीशन - दरों का संशोधन

आरबीआई/2005-06/384
डीजीबीए.जीएडी.सं.17585/31.12.010 (सी)/2005-06

8 मई 2006

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक /
प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके
सहयोगी/ सभी राष्ट्रीयकृत बैंक /
आईडीबीआई लिमिटेड /एचडीएफसी
बैंक लिमिटेड / आईसीआईसीआई
बैंक लिमिटेड /
यूटीआई बैंक लिमिटेड /
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड

महोदय,

सरकारी व्यवसाय का संचालन - एजेंसी कमीशन - दरों का संशोधन

कृपया हमारे परिपत्र डीजीबीए.जीएडी.सं 379/31.12.010 (सी)/2005-06 दिनांक 25 जुलाई 2005 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें सरकारी कार्य संचालन के लिए बैंकों को देय एजेंसी कमीशन की संशोधित दरों के बारे में सूचित किया गया है।

2. हमें एजेंसी बैंकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि एजेंसी कमीशन की वर्तमान दरें बैंकों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं करती हैं और उनके द्वारा प्राप्य कमीशन में कमी आई है। एजेंसी बैंकों ने विशेष रूप से इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि सरकार की ओर से उच्च मूल्य भुगतान के कारण बैंकों के पास कुछ दिनों के लिए धन की कमी रही है।

3. तत्पश्चात हमने मौजूदा दरों की समीक्षा की है और दरों को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

  मौजूदा दरें संशोधित दरें
क) प्राप्तियां : रु. 45/- प्रति लेनदेन कोई बदलाव नहीं
ख) पेंशन भुगतान : रु. 60/- प्रति लेनदेन कोई बदलाव नहीं
ग) अन्य भुगतान : रु.50/- प्रति लेनदेन 9 पैसे प्रति 100 रु. टर्नओवर

4. उपर्युक्त दरें 1 जुलाई 2005 से प्रभावी होंगी।

5. कृपया पावती भेजें।

सादर

ह/-
(प्रबल सेन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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