भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआई/2008-09/212 10 अक्तूबर 2008 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 07 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.धकेंका.आरएफ.बीसी.सं. 39/07.02.01/2008-09 देखें जिसके माध्यम से यह सूचित किया गया है कि अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 50 आधार अंक घटाकर निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत किया जाए। 2. विश्व में और देश में घटी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उभरती चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त दिनांक की प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/467 में की गई घोषणा के अनुसार निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 50 आधार अंको (9.00 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत) के स्थान पर 9.00 प्रतिशत में से 150 आधार अंक घटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत कर दिया जाए। 3. इससे संबंधित 10 अक्तूबर 2008 की अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 42 / 07.02.01/ 2008-09 की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया प्राप्ति - सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें। भवदीय ( जी.श्रीनिवासन ) ग्राआऋवि.केंका.अ्ाारएफ.बीसी.सं. 42/07.02.01/2008-09 10 अक्तूबर 2008 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 07 अक्तूबर 2008 की अपनी अधिसूचना ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं 38/07.02.01/2008-09 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि 11 अक्तूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक द्वारा बनाए रखे जाने वाले औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 150 आधार अंक घटाया जाएगा और वह उसकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत होगा ।
(आनंद सिन्हा) |