अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मुद्रा तिजोरी रखने वाले समस्त बैंक)
महोदय,
बैंक नोटों का आवंटन
कृपया “रबी की फसल के मौसम हेतु नकदी उपलब्ध करवाना – बैंकों को परामर्श” विषय पर हमारे दिनांक 22 नवंबर 2016 के परिपत्र डीसीएम (आयो) सं 1345/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें ।
2. उक्त की निरंतरता में तथा ग्रामीण शाखाओं, डाकघरों तथा डीसीसीबी में बैंक नोटों के समुचित आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए, बैंको को सूचित किया जाता है कि वे मुद्रा तिजोरी से सुगम / योजनाबद्ध मुद्रा वितरण में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधीन कार्य करने वाले जिला समन्वयकों (अग्रणी जिला प्रबन्धकों) को शामिल करें ।
3. एक यह धारणा भी उभर कर आई है कि मुद्रा तिजोरी वाले बैंक नकदी वितरण के समय अपनी स्वयं की शाखाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं । अत: मुद्रा तिजोरी वाले इन बैंकों को सूचित किया जाता है कि अपनी स्वयं की शाखाओं तथा अन्य बैंक के शाखाओं के बीच असमान वितरण की धारणा को दूर करने हेतु दृष्टिगोचर प्रयास करें ।
भवदीय
(सुमन राय) महाप्रबंधक
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