भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एंटवर्प डायमंड बैंक एन.वी.” का नाम बदल कर “केबीसी बैंक एन.वी.” किया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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05 नवंबर 2015 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एंटवर्प डायमंड बैंक एन.वी.” का नाम बदल कर “केबीसी बैंक एन.वी.” किया जाना
भारिबैं/2015-16/225 5 नवंबर 2015 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एंटवर्प डायमंड बैंक एन.वी.” का नाम बदल कर “केबीसी बैंक एन.वी.” किया जाना हम सूचित करते हैं कि दिनांक 08 जुलाई 2015 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं. 451/23.13.077/2015-16, जो 27 जुलाई 2015 के भारत के राजपत्र (भाग III – खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “एंटवर्प डायमंड बैंक एन.वी.” का नाम बदल कर केबीसी बैंक एन.वी.” किया गया है । भवदीय, (एम.के.सामंतरे) |
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