भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - आरबीआई - Reserve Bank of India
79050599
06 मार्च 2006 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन
आरबीआइ /2005-06/315
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 66 /12.06.094/2005-06
6 मार्च 2006
15 फाल्गुन 1927 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन
हम सूचित करते हैं कि भारत के राजपत्र ( भाग घ्घ्घ्- खंड 4) में 10 दिसंबर 2005 को प्रकाशित दिनांक 21 अक्तूबर 2005 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. पीएसबीडी. 390/16.01.130/2005-06 के अनुसरण में, दिनांक 17 अक्तूबर 2005 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सेंचुरियन बैंक लिमिटेड’ का नाम बदल कर ‘सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड’ किया गया है।
भवदीय
(एस. ओरम)
उप महाप्रबंधक
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