भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन
आरबीआइ /2005-06/326
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 70 /12.06.062/2005-06
17 मार्च 2006
26 फाल्गुन 1927 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन
हम सूचित करते हैं कि भारत के राजपत्र ( भाग III- खंड 4) में 21 जनवरी 2006 को प्रकाशित दिनांक 26 दिसंबर 2005 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीडी. 937/23.03.007/2005-06 के अनुसरण में, दिनांक 1 जनवरी 2006 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में "दि बैंक ऑफ टोकियो - मित्सुबिशी लि." का नाम बदल कर "दि बैंक ऑफ टोकियो - मित्सुबिशी यूएफजे, लि." किया गया है।
भवदीय
(एस. ओरम)
उप महाप्रबंधक
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