भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "एबीएन अम्रो बैंक एन. वी." से "दि रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी." - आरबीआई - Reserve Bank of India
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04 जून 2010 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "एबीएन अम्रो बैंक एन. वी." से "दि रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी."
आरबीआइ/2009-10/484 4 जून 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - हम सूचित करते हैं कि 10 अप्रैल 2010 के भारत के राजपत्र (भाग III -खंड 4) में प्रकाशित 19 मार्च 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. आइबीडी. सं./16083/23.13.020/2009-10 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "एबीएन अम्रो बैंक एन. वी." का नाम परिवर्तित कर "दि रायल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एन. वी." कर दिया गया है । भवदीय (पी. के. महापात्र) |
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