भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘‘क्रेडिट एग्रिकोल इण्डोसुएज़’’ से बदल कर ‘‘कैलिऑन बैंक’’ - आरबीआई - Reserve Bank of India
79045620
08 जुलाई 2004 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘‘क्रेडिट एग्रिकोल इण्डोसुएज़’’ से बदल कर ‘‘कैलिऑन बैंक’’
आरबीआइ /2004/20
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. 2 /12.06.063/2004-05
जुलाई 2004
आषाढ़ 1926 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
प्रिय महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘‘क्रेडिट एग्रिकोल इण्डोसुएज़’’ से बदल कर ‘‘कैलिऑन बैंक’’
हम सूचित करते हैं कि 22 मई 2004 से, अर्थात् जिस दिनांक को 30 अप्रैल 2004 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीएस/1576/23.13.025/2003-04 भारत के राजपत्र (भाग ।।। - खंड 4) में प्रकाशित हुई उस दिनांक से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में ‘‘क्रेडिट एग्रिकोल इण्डोसुएज़’’ का नाम बदल कर ‘‘कैलिऑन बैंक’’ किया गया है ।
भवदीय,
ह/-
(एस. ओरम)
उप महाप्रबंधक
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