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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘‘क्रेडिट एग्रिकोल इण्डोसुएज़’’ से बदल कर ‘‘कैलिऑन बैंक’’

आरबीआइ /2004/20
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. 2 /12.06.063/2004-05

जुलाई 2004
आषाढ़ 1926 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘‘क्रेडिट एग्रिकोल इण्डोसुएज़’’ से बदल कर ‘‘कैलिऑन बैंक’’

हम सूचित करते हैं कि 22 मई 2004 से, अर्थात् जिस दिनांक को 30 अप्रैल 2004 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीएस/1576/23.13.025/2003-04 भारत के राजपत्र (भाग ।।। - खंड 4) में प्रकाशित हुई उस दिनांक से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में ‘‘क्रेडिट एग्रिकोल इण्डोसुएज़’’ का नाम बदल कर ‘‘कैलिऑन बैंक’’ किया गया है ।

भवदीय,

ह/-

(एस. ओरम)
उप महाप्रबंधक

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