भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘‘जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक’’ से ‘‘जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक, नेशनल एसोसिएशन’’ - आरबीआई - Reserve Bank of India
79295846
04 फ़रवरी 2005
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘‘जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक’’ से ‘‘जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक, नेशनल एसोसिएशन’’
भारिबैं/2004-05/358
बैंपविवि. रिट. बीसी. सं. 70/12.06.090/2004-05
4 फरवरी 2005
15 माघ 1926 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - ‘‘जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक’’ से
‘‘जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक, नेशनल एसोसिएशन’’
हम सूचित करते हैं कि भारत के दिनांक 25 दिसम्बर 2004 के राजपत्र (भाग घ्घ्घ् -खण्ड 4) में प्रकाशित 06 दिसम्बर 2004 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीएस. 591/23.03.012/ 2004-05 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में ‘‘जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक’’ का नाम 13 नवंबर 2004 से परिवर्तित कर ‘‘जेपी मॉर्गन चेज़ बैंक, नेशनल एसोसिएशन’’ कर दिया गया है ।
भवदीय
ह./-
(एस. ओरम)
उप महाप्रबंधक
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