भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "चाइनाट्रस्ट कामर्शियल बैंक" से "सीटीबीसी बैंक कं. लिमिटेड" - आरबीआई - Reserve Bank of India
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03 मार्च 2014 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "चाइनाट्रस्ट कामर्शियल बैंक" से "सीटीबीसी बैंक कं. लिमिटेड"
आरबीआई/2013-14/508 28 फरवरी 2014 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - हम सूचित करते हैं कि 08 फरवरी 2014 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 25 नवंबर 2013 की अधिसूचना बैंपविवि. आईबीडी.सं. 10068/23.13.053/2013-14 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "चाइनाट्रस्ट कामर्शियल बैंक" का नाम परिवर्तित कर "सीटीबीसी बैंक कं. लिमिटेड" कर दिया गया है। भवदीया (सुजाता लाल) |
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