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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "चाइनाट्रस्‍ट कामर्शियल बैंक" से "सीटीबीसी बैंक कं. लिमिटेड"

आरबीआई/2013-14/508
संदर्भ : बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी/99/12.07.107/2013-14

28 फरवरी 2014

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन -
"चाइनाट्रस्‍ट कामर्शियल बैंक" से "सीटीबीसी बैंक कं. लिमिटेड"

हम सूचित करते हैं कि 08 फरवरी 2014 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 25 नवंबर 2013 की अधिसूचना बैंपविवि. आईबीडी.सं. 10068/23.13.053/2013-14 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "चाइनाट्रस्‍ट कामर्शियल बैंक" का नाम परिवर्तित कर "सीटीबीसी बैंक कं. लिमिटेड" कर दिया गया है।

भवदीया

(सुजाता लाल)
महाप्रबंधक

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