भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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20 अप्रैल 2017 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." करना
भा.रि.बैं/2016-17/287 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." करना हम सूचित करते हैं कि 16 जुलाई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 मार्च 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.11033/23.03.027/2015-16 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." किया गया है। भवदीय (एम.जी. सुप्रभात) |
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