भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." करना
| भा.रि.बैं/2016-17/287 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." करना हम सूचित करते हैं कि 16 जुलाई 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 23 मार्च 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.11033/23.03.027/2015-16 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "को-ऑपरेटिव सेन्ट्राले रैफेसेन-बोरेनलीनबैंक बी.ए." का नाम परिवर्तन कर "को-ऑपरेटिव रैबोबैंक यू.ए." किया गया है। भवदीय (एम.जी. सुप्रभात) | 
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया:
 
					 
					 
	 
									
								 
                                
                          
                           
                             
            
        