भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड" करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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05 सितंबर 2019 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड" करना
भा.रि.बैं/2019-20/54 03 सितंबर 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड" करना हम सूचित करते हैं कि 30 मार्च – 05 अप्रैल 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 01 मार्च 2019 की अधिसूचना बैंविवि.पीएसबीडी.सं.7234/16.01.146/2018-19 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड" का नाम परिवर्तित कर "आईडीएफ़सी फ़र्स्ट बैंक लिमिटेड" कर दिया गया है जो 12 जनवरी 2019 से प्रभावी है। भवदीय (एस एम परिडा) |
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