भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "कोरिया एक्सचेंज बैंक कं. लि." का नाम बदल कर "केईबी हाना बैंक" करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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07 अप्रैल 2016 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "कोरिया एक्सचेंज बैंक कं. लि." का नाम बदल कर "केईबी हाना बैंक" करना
आरबीआई/2015-16/365 7 अप्रैल 2016 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "कोरिया एक्सचेंज बैंक कं. लि." का नाम बदल कर "केईबी हाना बैंक" करना हम सूचित करते हैं कि 06 अक्तूबर 2015 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.4793/23.13.065/2015-16 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "कोरिया एक्सचेंज बैंक कं. लि." का नाम बदल कर "केईबी हाना बैंक" किया गया है और 19 दिसंबर, 2015 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित किया गया है। भवदीय (एम.के.सामंतरे) |
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