भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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21 मई 2025
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना
आरबीआई/2025-26/38 21 मई 2025
सभी बैंक महोदया/महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तन कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” करना यह सूचित करते हैं कि 16 मई 2025 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 14 मई 2025 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस1134/16.13.216/ 2025-26 के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड” का नाम परिवर्तित कर "स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” कर दिया गया है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) |
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